धनबाद: 14 नये कोरोना पेसेंट मिले, शवदाह के विरुद्ध भ्रामक अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई

जिले में रविवार को जिले में 14 नये कोरोना पेसेंट मिले हैं। वहीं एक व्यक्ति की मौत के बाद जांच में रिपोर्ट पॉजिटिव रिपोर्ट आई है।

धनबाद: 14 नये कोरोना पेसेंट मिले, शवदाह के विरुद्ध भ्रामक अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई
  • जिले में संक्रमितों की संख्या 385 हुई

धनबाद।जिले में रविवार को जिले में 14 नये कोरोना पेसेंट मिले हैं। वहीं एक व्यक्ति की मौत के बाद जांच में रिपोर्ट पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। जिले में कोरोना पेसेंट की संख्या 385 हो गयी है। 289 लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक सात लोगों की मौत हो चुकी है। 

जिले में आज चिरागोड़ा से दो,  सहयोगी नगर से एक,  भूली आरा मोड़ से एक, बारामुरी से एक, -रेलवे हॉस्पिटल से एक, गोविंदपुर आमघाटा से एक, भीतिया से एक, बाघमारा से एक व तोपचांची इलाके से एक पेसेंट मिले हैं। झरिया के एक खाद्यान्न व्यवसायी की माैत बंगाल के एक हॉस्पीटल में हो गयी है। कारोबारी अन्य बीमारी से भी पीड़ित थे। 

बलियापुर में निर्मित शवदाह के विरुद्ध भ्रामक अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई 

बलियापुर ब्लॉक के आमझर में निर्मित शवदाह के लिए स्थान चिन्हित किया गया है। यहां भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देश के अनुसार कार्यवाही की जा रही है ताकि आम जनों को किसी प्रकार का खतरा उत्पन्न ना हो। परंतु क्षेत्र में भ्रामक अफवाह फैलाई जा रही है। जो अवांछनीय तथा सरकार के निर्देश का उल्लंघन है।

इसी संबंध में डीसी सह अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार उमा शंकर सिंह ने कोरोना महामारी के फैलाव की गलत सूचना और अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई का निर्देश दिया है। डीसी ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30(2) की उप धारा (v), (xi) एवं (xviii) के तहत इंसीडेंट कमांडर सह बीडीओ बलियापुर तथा सीओ बलियापुर को सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।उन्होंने स्थानीय लोगों की कोरोनावायरस की इस लड़ाई में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कारगर उपाय करने तथा निर्देशों का अनुपालन नहीं करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 54 के तहत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
चार नये कंटेनमेंट जोन, कर्फ्यू  लगा

कोरोनावयरस से संक्रमित पेसेंट के मिलने के बाद डीसी सह अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार उमा शंकर सिंह के निर्देश पर अनुमंडल एसडीएम राज महेश्वरम ने पोजिटिव व्यक्ति के निवास स्थान को एपी सेंटर चिह्नित करते हुए कंटेनमेंट जोन एवं बफर जोन का निर्माण कर तत्काल प्रभाव से अगले निर्देश तक कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया है। 
वार्ड 20, बिशुनपुर, बाबूडीह, नियर जिला स्कूल 
कंटेनमेंट जोन : उत्तर में उपेंद्र पांडे का घर, दक्षिण में मनोरमा निवास, पूरब में जिला स्कूल बाउंड्री, पश्चिम में परती भूमि।
वार्ड 26, बरमसिया, विनोद नगर, नियर मोदी सुपर बाजार 
कंटेनमेंट जोन : उत्तर में चिरागोड़ा रोड, दक्षिण में परती भूमि, पूरब में राजेश कुमार का घर, पश्चिम में विष्णु प्रमाणिक का घर।

वार्ड 41, झरिया, भागा बाजार स्टेशन रोड
कंटेनमेंट जोन: उत्तर में जय नारायण का मकान, दक्षिण में राजकुमार रजक का मकान, पूरब में माखन चाट गली, पश्चिम में नथुनी प्रसाद गुप्ता का मकान।
वार्ड 23, धनबाद, नारायणपुर, कुसुम विहार, नियर पानी टंकी तथा सीनियर सिटीजन संघ भवन
कंटेनमेंट जोन : उत्तर में कुसुम विहार मेन रोड, दक्षिण में परती भूमि, पूरब में गुप्ता जी का घर, पश्चिम में रास्ता।
छह कंटेनमेंट जोन निरस्त, कर्फ्यू हटा, दं प्र सं की धारा 144 के तहत रहेगी निषेधाज्ञा
धनबाद म्यूनिशिपल कॉरपोरेशन के वार्ड 27, हीरापुर, शांति नगर, गली नंबर 2 (किड्स गार्डन स्कूल के पास), वार्ड 28, पुलिस लाइन, स्वर्गीय अशोक सिंह तथा स्वर्गीय रणधीर वर्मा बैरक, वार्ड 26, विनोद नगर, त्रिमूर्ति मंदिर के पास, बाघमारा ब्लॉक के टुंडू, नावाडीह के शिव गंगा अपार्टमेंट (रॉयल बाजार के पास) तथा वार्ड 23, सूर्य विहार कॉलोनी में सरयू अपार्टमेंट में कोरोना पोजिटिव व्यक्ति मिलने के बाद कंटेंनमेंट जोन एवं बफर जोन का निर्माण किया गया था। कंटेंनमेंट जोन में कर्फ्यू लगाने का आदेश जारी किया गया था।

इन क्षेत्र में कोविड-19 से ग्रसित व्यक्ति का मेडिकल रिपोर्ट नेगेटिव होने तथा ग्रसित व्यक्ति के संबंधियों एवं उस क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति के कोविड-19 पोजिटिव नहीं होने के कारण वहां तत्काल प्रभाव से कर्फ्यू को निरस्त करने का आदेश दिया है। कर्फ्यू निरस्त करने के बाद भी यहा दं प्र सं की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू रहेगी।
पीएमसीएच को निर्देश, संक्रमित बॉडी प्रबंधन में दिशा-निर्देशों का करें पालन

डीसी सह अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार उमाशंकर सिंह ने आज पीएमसीएच का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पाया कि कोविड संक्रमित व्यक्ति के बॉडी प्रबंधन में मापदंडों का पालन नहीं किया जा रहा है। जबकि कोविड संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु पर बॉडी प्रबंधन अनिवार्य है। निरीक्षण के बाद डीसी ने पीएमसीएच को कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति के शव प्रबंधन में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने का तथा 24 घंटे में व्यवस्था को दुरुस्त कर कोविड शव प्रबंधन की सभी तैयारियों को पूरा करने का आदेश दिया है।इसके लिए कॉविड संक्रमित शव के संपर्क में आने वाले सभी मोर्चरी स्टाफ को विशेष सावधानी बरतने, मोर्चरी का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करने, मोर्चरी की नियमित साफ-सफाई करने, शव के संपर्क में आने वाले इंस्ट्रूमेंट, ट्रॉली इत्यादि को सोडियम हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन से डिसइनफेक्ट करने, मोर्चरी के प्रवेश द्वार के डोर हैंडल इत्यादि को भी नियमित अंतराल में डिसइनफेक्ट करने का आदेश दिया।