बिहार: प्राइमरी स्कूलों में 8386 शारीरिक शिक्षकों की होगी बहाली, नीतीश कैबिनेट की बैठक में 21 एजेंडों पर लगी मुहर 

सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 21 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। प्राइमरी स्कूलों में 8386 शारीरिक शिक्षकों की बहाली को मंजूरी दी गयी है। 

बिहार: प्राइमरी स्कूलों में 8386 शारीरिक शिक्षकों की होगी बहाली, नीतीश कैबिनेट की बैठक में 21 एजेंडों पर लगी मुहर 

पटना। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 21 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। प्राइमरी स्कूलों में 8386 शारीरिक शिक्षकों की बहाली को मंजूरी दी गयी है। 

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कोरोना के सेकेंड वेव को देखते हुए वर्तमान शैक्षणिक सत्र में सरकारी और सरकार संपोषित स्कूीलों के बच्चों को विभिन्न योजनाओं की राशि देने के लिए उपस्थिति की अनिवार्यता को दूसरे साल भी शिथिल कर दी गई है। कैबिनेट की बैठक में सौ से अधिक छात्रों वाले प्राइमरी स्कूकलों में 8386 शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य अनुदेशक की बहाली का फैसला किया गया। बहाली प्रक्रिया जल्द ही आरंभ हो जायेगी। बहाली सामान्य शिक्षकों की तरह नगर निकाय और पंचायत के माध्यम से की जायेगी। उन्हेंो 8000 रूपये मासिक की दर के वेतन दिया जायेगा।

सरकारी कर्मियों और पेंशनधारियों को मिलेगा बकाया डीए

बिहार के सरकारी कर्मियों और पेंशनधारियों को भी सरकार ने एकमुश्त बकाया डीए का भुगतान करने जा रही है। अक्टूबर में जुलाई और अगस्त महीने के वेतन के साथ बकाया डीए का भुगतान करने को मंजूरी दी गई।
इन जगहों पर शराब रखने की अनुमति
कैबिनेट ने बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद नियमावली 2021 को स्वीकृति दे दी है। इसमें मद्य निषेध से जुड़े कई नियमों को स्पष्ट किया गया है। इसके तहत अगर किसी परिसर में शराब का निर्माण, भंडारण, बोतल बंदी, बिक्री या आयात-निर्यात होता है, तो वैसे पूरे कैंपस को सीलबंद कर दिया जायेगा। मगर आवासीय परिसर में शराब मिलने पर सिर्फ चिह्नित भाग ही सीलबंद किया जाएगा न कि संपूर्ण परिसर। इसके अलावा छावनी क्षेत्र एवं मिलिट्री स्टेशन को शराब भंडारित करने की अनुमति होगी, मगर कंटेनमेंट क्षेत्र से बाहर किसी भी कार्यरत या सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी को शराब रखने या उपभोग करने की अनुमति नहीं होगी।  
24 घंटे कैमरे की निगरानी में होगा एथनाल उत्पादन
प्रवधान के तहत, अनाज एथनाल उत्पादित करने वाली अनाज आधारित डिस्टलरी की गतिविधि 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में संचालित होगी। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि मादक द्रव्य से लदे वाहनों को राज्य सीमा में घोषित चेकपोस्ट से ही आने-जाने की अनुमति होगी। ऐसे वाहनों को हर हाल में 24 घंटे के अंदर राज्य की सीमा से बाहर निकल जाना होगा।  
90 दिनों के अंदर अधिहरण का देना होगा आदेश,
अधिहरण का प्रस्ताव मिलने पर कलक्टर सुनवाई का यथोचित अवसर प्रदान करते हुए प्रभावी पक्षकार की उपस्थिति में 90 दिनों के अंदर अधिहरण का आदेश पारित करेंगे। पहले क्राइम में बेल के लिए धारा 436 के प्रावधान लागू होंगे। डीएम के आदेश के विरुद्ध अपील दायर की जा सकेगी जिस पर आयुक्त उत्पाद को 30 दिनों के अंदर आदेश पारित करना होगा। पुनरीक्षण के लिए विभागीय सचिव को भी 30 दिनों के अंदर आदेश पारित करना होगा। उल्लेखनीयअब तक शराब मिलने पर पूरे घर को सील कर दिया जाता रहा है। लेकिन इस कानून के प्रभावी होने के बाद व्यरवस्थाक बदली रहेगी।

कैबिनेट के अन्य फैसले

राज्य कर्मियों के लिए 2022 की छुटियाँ मंजूर की गईं। उनके 20 दिनों के एक्छिक अवकाश तथा नेगोशिएबल इंस्ट्रूरूमेंट्स एक्ट के तहत 21 छुटियां मंजूर की गईं।
बिहार में लोहिया स्वच्छता अभियान के दूसरे चरण को भी मंजूरी दी गई।
बिहार पंचयात चुनाव की लाइव ब्रॉडकास्टिंग के लिए ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कन्सलटेंट इंडिया लिमिटेड को नामांकन के आधार पर नामित करने का प्रस्ताव मंजूर किया गया।
वाहन दुर्घटना के मुआवजा वादों के निपटारे के लिए अपर जिला परिवहन के दो, मोटर यान निरीक्षक का एक, उच्च वर्गीय लिपिक का एक व निम्नवर्गीय लिपिक का एक पद स्वीकृत किया गया।