बोकारो: Santosh Pandey Murder Case: एजुकेशन मिनिस्टर जगरनाथ महतो के भाई समेत सभी सात आरोपियों को आजीवन कारावास

तेनुघाट कोर्ट ने झारखंड के एजुकेशन मिनिस्टर जगरनाथ महतो के भाई बैजनाथ महतो समेत सात लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह सजा बहुचर्चित संतोष पांडेय मर्डर केस में सुनाई गई है।

  • तेनुघांट कोर्ट ने सुनया फैसला,पिछले दिनों दिये गये थे दोषी करार

बोकारो। तेनुघाट कोर्ट ने झारखंड के एजुकेशन मिनिस्टर जगरनाथ महतो के भाई बैजनाथ महतो समेत सात लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह सजा बहुचर्चित संतोष पांडेय मर्डर केस में सुनाई गई है। कोर्ट ने चार जनवरी को सभी आरोपितों को दोषी करार देते हुए सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए 12 जनवरी की तारीख तय की थी। 
तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के जिला जज प्रथम राजीव रंजन ने मंगलवार को आरोपी बैजनाथ महतो, गणेश भारती, नेमी पूरी, कैलाश पुरी, जितेंद्र पुरी, नीरज पुरी एवं केवल महतो आजावीन कारावास की सजा सुनाई। 

जन अदालत में पिटाई के बाद हुई थी मौत

संतोष पांडेय पर प्रेम प्रसंग में शादी की नियत से युवती को भगाने का आरोप लगा था। आरपो है कि इसके बाद डुमरी के तत्कालीन जेएमएम एमएलए जगरनाथ महतो ( अब झारखंड के शिक्षा मंत्री) ने जनअदालत लगाई थी। जनअदालत में  संतोष पांडेय को पेशी के बाद लोगों ने जमकर पिटाई की थी। पिटाई से जख्मी संतोष की  इसके बाद 20 मार्च, 2014 को इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। संतोष के बडे़ भाई अनंत लाल पांडेय ने एमएलएल और उनके भाई बैजनाथ महतो समेत 11 लोगों के खिलाफ बोकारो जिले के नावाडीह पुलिस स्टेशन में कांड संख्या-55/ 14 के तहत एफआइआर दर्ज कराई। 
एसआइटी जांच में जगरनाथ को मिली क्लीनचीट
एमएलए जगरनाथ महतो द्वारा अलारगो गांव में लगाई गई जनअदालत में पिटाई के बाद संतोष पांडेय की मौत हो गई। एफआइआर दर्ज होने के बाद जगरनाथ महतो मुश्किल में फंस गये। गवर्नमेंट ने मामले की एसआइटी जांच करवाई। एसआइटी ने जांच में एमएलए को साक्ष्य के अभाव में क्लीनचीट दे दी थी। इसके बाद एफआइआर से एमएलए जगरनाथ महतो का नाम निकाल दिया गया। इस तरह जगरनाथ को राहत मिल गई। 

क्या था आरोप

अनंत लाल पांडेय की एफआइआर में आरोप था जगरनाथ महतो ने अपने गांव अलारगो में अपने घर के सामने जनअदालत लगाई। संतोष पांडेय की पिटाई करने का आदेश दिया। एमएलएके भाई बैजनाथ महतो, जीतेंद्र पुरी, नेमी पुरी, गणेश भारती, कैलाश पुरी, केवल महतो, मेघलाल पुरी एवं सूरज पुरी ने संतोष को अमानवीय ढंग से संतोष के साथ मारपीट की थी। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट में अभियोजन की तरफ से 34 गवाहों के बयान दर्ज कराये गये। तीन अभियुक्तों सत्येन्द्र गिरि, मेहलाल पुरी एवं सूरज पुरी को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया गया है। बैजनाथ महतो पहले से ही तेनुघाट जेल में बंद है। अन्य छह को दोषी ठहराये जाने के बाद सात जनवरी को ही हिरासत में ले लिया गया था