धनबाद:निरसा गांजा तस्करी मामले में फिर CID के समक्ष उपस्थित नहीं हुए पश्चिम बंगाल के डीएसपी मिथुन डे

निरसा गांजा तस्करी के फरजी केस स्टाफ चिरंजीत को फंसाने के मामले में झारखंड सीआइडी बंगाल के डीएसपी मिथुन डे का बयान दर्ज करना चाहती है। सीआइीडी की ओर से डीएसपी को पूछताछ के लिए बंगाल के डीएसपी मिथुन डे दूसरी बार भी सीआइडी के अफसरों के समक्ष बयान देने के लिए उपस्थित नहीं हुए।  झारखंड सीआइडी की ओर से बंगाल के डीएसपी को उक्त मामले में शुक्रवार को बयान देने के लिए उपस्थित होना था, लेकिन वह नहीं पहुंचे।

धनबाद। निरसा गांजा तस्करी के फरजी केस स्टाफ चिरंजीत को फंसाने के मामले में झारखंड सीआइडी बंगाल के डीएसपी मिथुन डे का बयान दर्ज करना चाहती है। सीआइीडी की ओर से डीएसपी को पूछताछ के लिए बंगाल के डीएसपी मिथुन डे दूसरी बार भी सीआइडी के अफसरों के समक्ष बयान देने के लिए उपस्थित नहीं हुए। 
झारखंड सीआइडी की ओर से बंगाल के डीएसपी को उक्त मामले में शुक्रवार को बयान देने के लिए उपस्थित होना था, लेकिन वह नहीं पहुंचे।  इससे पहले उन्हें नोटिस भेजकर एक  सितंबर को बयान देने के लिए सीआइडी हेडक्वार्टर रांची बुलाया गया था। सीआइडी सोर्सेज के अनुसार बंगाल के  डीएसपी कोरोना संक्रमण के कारण झारखंड नहीं आ रहे हैं। अब उनसे पूछताछ और बयान लेने के लिए दूसरी डेट फिक्स की जायेगी। 
उल्लेखनीय है कि गांजा तस्करी के फरजी केस में  केस में इसीएल स्टाफ चिरंजीत घोष को फंसा कर जेल भेज दिया गया था। सीआइडी जांच में  इस मामले में धनबाद और बंगाल के पुलिस अफसरों को कोल तस्करों की संलिप्तता की सामने आयी है। सीआइडी इन्विस्टीगेशन के दौरान बंगाल में के डीएसपी मिथुन डे की संलिप्ता की जानकारी मिली है। इसलिए झारखंड सीआइडी डीएसपी से पूछताछ कर उनका बयान लेना चाहती है। सीआइडी ने केस इस केस में धनबाद के नीरज तिवारी, रवि कुमार ठाकुर, सुनील कुमार चौधरी और बंगाल के राजीव राय को अरेस्ट कर जेल भेज चुकी है। चारों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल की जा चुकी है। 
कोर्ट ने चारों आरोपियों  खिलाफ संज्ञान लिया
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बसंत कुमार गोस्वामी की कोर्ट ने जेल में बंद तेतुलमारी गनडुबा बस्ती निवासी रवि कुमार ठाकुर, वेस्ट मुनीडीह निवासी सुनील कुमार चौधरी उर्फ सुनील पासी व बंगाल के कोल कारोबारी राजीव राय के खिलाफ भादंवि की धारा 120(बी)/193/195 व एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत संज्ञान लेकर सुनवाई की अगली तारीख मुकर्रर कर दी है।