झारखंड : महिला लीडर से रेप की कोशिश मामले में बीजेपी के बाघमारा MLA ढुल्लू महतो को हाई कोर्ट से मिली बेल

झारखंड हाई कोर्ट से बीजेपी के बाघमारा MLA ढुल्लू महतो को बड़ी राहत मिली है। महिला लीडर के यौन शोषण के आरोप में हाई कोर्ट रांची से शुक्रवार को उन्हें बेल मिल गई है।

झारखंड : महिला लीडर से रेप की कोशिश मामले में बीजेपी के बाघमारा MLA ढुल्लू महतो को हाई कोर्ट से मिली बेल
  • 11 मई से धनबाद जेल में बंद हैं एमएलए

रांची। झारखंड हाई कोर्ट से बीजेपी के बाघमारा MLA ढुल्लू महतो को बड़ी राहत मिली है। महिला लीडर के यौन शोषण के आरोप में हाई कोर्ट रांची से शुक्रवार को उन्हें बेल मिल गई है। जस्टिस आर मुखोपाध्याय की कोर्ट ने शुक्रवार को एमएलए को बेल पर मुक्त करने का आदेश दिया। हाई कोर्ट से बेल मिलने के बाद अब एमएलए के धनबाद जेल से निकलने का रास्ता साफ हो गया है।

82 दिन के बाद जेल से निकलेंगे ढुल्लू
पिछली सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। लोअर कोर्ट से बेल पिटीशन खारिज होने के बाद एमएलए ने हाई कोर्ट की शरण ली थी। पिछली सुनवाई में ढूल्लू की ओर से हाई कोर्ट में कहा गया था कि उन्हें इस मामले में फंसाया गया है। राजनीतिक द्वेष के चलते उनके खिलाफ कई मामले दर्ज किये गये हैं। स्टेट गवर्नमेंट की ओर से कहा गया  कि एमएलए पर 34 से अधिक मामले दर्ज हैं।

धनबाद जिला बीजेपी की कमेटी में पदाधिकारी रही महिला ने लीडर ने एमएलए ढुल्लू महतो पर यौन शोषण करने का आरोप लगाते हुए कंपलेन किया था। महिला ने सीएम, डीजीपी समेत कई जगह गुहार लगायी लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। अंतत: महिला ने हाईकोर्ट की शरण ली। हाईकोर्ट के आदेश पर वर्ष 2019 में कतरास पुलिस स्टेशन में ढुल्लू के खिलाफ एफआइआर दर्ज की गयी थी। महिला का आरोप था कि एफआइआर दर्ज होने के बाद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। 

महिला ने लगायी थी धमकी का आरोप
झारखंड में सत्ता परिवर्तन के बाद धनबाद पुलिस रेस हुई। ढुल्लू के खिलाफ पुराने कंपलेन मामले में एक्शन शुरु हो गयी। कई माह से पेंडिंग पड़े आवेदनों पर पुलिस स्टेशन में एफआइआर दर्ज की जाने लगी। पुलिस 19 फरवरी को एमएलए की खोज में रेड की। आरोप है कि एमएलए फरार हो गये। इसके बाद लगातार एमएलए के खिलाफ आधा दर्जन एफआइआर बाघमारा व बरोरा पुलिस स्टेशन में दर्ज की गयी। एमएलए की खोज में पुलिस झारखंड के अलावा अन्ये स्टेट में भी रेड की। पुलिस एमएलए की कुर्की की तैयारी कर रही थी। महिला डीर ने केस उठाने की धमकी देने का भी आरोप लगायी थी। कोर्ट में दर्ज बयान में महिला ने अपने साथ रेप किये जाने की बात कही थी।

11 मई को ढुल्लू ने कोर्ट में किया था सरेंडर
एमएलए ने नाटकीय तरीके से पिछले 11 मई को धनबाद कोर्ट में सरेंडर किया था। कोर्ट के आदेश पर एमएलए को ज्यूडिशियिल कस्टडी में धनबाद जेल भेजा गया था। धनबाद जेल में रहने के दोरान एमएलए ने अपने खिलाफ दर्ज मामले में बारी-बारी से बेल पिटीशन कोर्ट में दाखिल की। एक-एक कर सभी मामलों में धनबाद कोर्ट से ढुल्लू को बेल मिल गयी थी। सिर्फ कतरास की महिला लीडर से रेप की कोशिश और मामले में बेल नहीं मिली थी।