झारखंड में अनलॉक 3, शॉपिंग मॉल खुलेंगे, सभी जिलों में चार बजे तक खुलेंगी सभी दुकानें,सीएम हेमंत सोरेन ने किया एलान

झारखंड में अनलॉक 3, शॉपिंग मॉल खुलेंगे, सभी जिलों में चार बजे तक खुलेंगी सभी दुकानें,सीएम हेमंत सोरेन ने किया एलान
  • प्राइवेट वैकिल से एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए दूसरे स्टेट से झारखंड आने के लिए या झारखंड से दूसरे राज्य जाने के लिए ई पास जरूरी
  • अब सभी जिलों में चार बजे तक खुलेंगी सभी दुकानें
  • वीकेंड लॉकडाउन लागू रहेगा

रांची। सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड में अनलॉक 3 की घोषणा की है। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित आपदा प्रबंधन प्राधिकार की उच्च स्तरीय बैठक में आगामी 24 जून की सुबह छह बजे तक स्वास्थ्य जागरूकता सप्ताह बढ़ाने का निर्णय लिया गया।स्टेट में शॉपिंग मॉल खोलने की अनुमति दी गयी है। झारखंड में 8वीं बार स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह बढ़ाया गया है। 

स्टेट में अनलॉक-2 17 जून की सुबह छह बजे समाप्त हो रहा था। स्टेट में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को 24 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। वीकली लॉकडाउन जारी रहेगा।

सभी जिलों में सभी दुकानें शाम चार बजे तक खुल सकेंगी l

शॉपिंग माल और Departmental स्टोर भी खुल सकेंगे l

सभी गवर्नमेंट व प्राइवेट ऑफिस 50% मानव संसाधन के साथ शाम चार बजे  तक खुल सकेंगे l

शनिवार की शाम चार  बजे से सोमवार के सुबह छह बजे तक सभी दुकानें ( सब्जी-फल-किराना की दुकान सहित) बंद रहेंगी l स्वास्थ्य सेवा से संबंधित प्रतिष्ठान और दूध के स्टोर खुले रहेंगे l

सिनेमा हॉल, क्लब, बार, banquet हॉल, मल्टीप्लेक्स, बंद रहेंगे l

स्टेडियम, gymnasium, स्विमिंग पूल और पार्क बंद रहेंगे l

सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे l

आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे पर लाभुकों को घर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करायी जायेगी l

पांच व्यक्ति से अधिक के एक जगह इकठ्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा l

शादी में अधिकतम 11 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्ति l

धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे l

सभी तरह जुलूस पर रोक जारी रहेगी l

बस परिवहन पर रोक जारी रहेगी l

राज्य के द्वारा कराने वाली परीक्षा स्थगित रहेंगी l

मेला और प्रदर्शनी पर रोक जारी रहेगी l

प्राइवेट वैकिल से एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए, दूसरे राज्य से झारखंड आने के लिए या झारखंड से दूसरे राज्य जाने के लिए ई पास आवश्यक होगा l

कुछ अपवाद को छोड़कर दूसरे राज्य से झारखंड आने वाले को सात दिन का होम quarantine अनिवार्य होगा।

पब्लिक प्लेस पर मास्क पहनना और सामजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य है l

आदेश के उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धारा अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर कार्यवाही की जायेगी l
प्राइवेट के लिए ई-पास सिस्टम जारी

झारखंड के एक जिले से दूसरे जिले में निजी वाहनों से परिवहन के लिए ई-पास व्यवस्था जारी रहेगी। यानी कोई अपनी कार से धनबाद के पड़ोसी जिले बोकारो या गिरिडीह जाना चाहता है तो उसे ई-पास बनवाना पड़ेगा।
आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह व अन्य अधिकारी मौजूद रहे।