Aadhaar-PAN Linking: पैन-आधार कार्ड लिंक करने की डेट आगे बढ़ी, लास्ट डेट 30 जून 2023
सेंट्रल गवर्नमेंट ने आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक करने की डेडलाइन को आगेबढ़ा दिया है। अब पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की लास्ट डेट 30 जून 2023 कर दी गई है। पहले लास्ट डेट 31 मार्च 2023 थी। टैक्सपेयर्स 30 जून तक अब फाइन देकर अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड से लिंक कर पायेंगे।
नई दिल्ली। सेंट्रल गवर्नमेंट ने आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक करने की डेडलाइन को आगेबढ़ा दिया है। अब पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की लास्ट डेट 30 जून 2023 कर दी गई है। पहले लास्ट डेट 31 मार्च 2023 थी। टैक्सपेयर्स 30 जून तक अब फाइन देकर अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड से लिंक कर पायेंगे।
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पांचवीं बार बढ़ाई गई डेडलाइन
सीबीडीटी की ओर से 28 मार्च 2023 को जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि टैक्सपेयर्स को और राहत देने के लिए पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक करने की लास्ट 30 जून 2023 कर दी गई है। यह पांचवी बार है जब सीबीडीटी ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की लास्ट डेट में बदलाव किया है।
30 जून के बाद निष्क्रिय हो जायेगा पैन कार्ड
अगर टैक्सपेयर्स 30 जून 2023 तक अपने पैन और आधार को लिंक करने में विफल रहते हैं तो उनका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जायेगा। इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल नहीं कर पायेंगे। कई बैंकिंग सर्विसेज परफॉर्मया स्टॉक मार्केट ट्रांजैक्शंस नहीं कर पायेंगे।
टैक्सपेयर्स स्टेटस चेक करने के लिए सबसे पहले इस लिंक को करें ओपन
https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/pre-login/link-aadhaar-status
ऊपर दिये गये लिंक को ओपन करते ही आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर पहुंच जायेंगे। आपके सामने जो वेब पेज ओपन होगा उसमें आधार कार्ड और पैन कार्ड का डीटेल्स मांगा जायेगा। आपको सही जानकारी देनी होगी।
जानकारी सही भरने के बाद नीलेकलर में“व्यूलिंक आधार स्टेटस पर क्लि क करें।” (View Link Aadhaar Status)