Bihar : DGP आरएस भट्टी की बड़ी कार्रवाई, शराब मामले में दोषी पुलिस इंस्पेक्टर कुमार अमिताभ को किया बर्खास्त
बिहार में शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने के मामले में बड़ी कार्रवाई की गयी है। पुलिस इंस्पेक्टर कुमार अमिताभ को नौकरी से डिसमिस कर दिया गया है।
- मोतीपुर पुलिस स्टेशन के पूर्व थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर कुमार अमिताभ के आवास से बरामद हुई थी शराब
पटना। बिहार में शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने के मामले में बड़ी कार्रवाई की गयी है। पुलिस इंस्पेक्टर कुमार अमिताभ को नौकरी से डिसमिस कर दिया गया है।
यह भी पढ़ें:Bihar: BPSC टीचर महिला पुलिस कांस्टेबल के हसबैंड के साथ फरार, घर में किराये पर दिया था कमरा
पुलिस इंस्पेक्टर सह मोतीपुर पुलिस स्टेशन के पूर्व थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर कुमार अमिताभ को शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने एवं काम में गंभीर लापरवाही बरतने का दोषी पाया गया था। इस आरोप में डीजीपी आरएस भट्टी के आदेश पर पुलिस इंस्पेक्टर को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। पुलिस हेडक्वार्टरय के अनुसार, 13 जनवरी, 2019 को गुप्त सूचना के आधार पर सीआईडी की मद्यनिषेध इकाई ने मोतीपुर थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष कुमार अमिताभ के आवासीय परिसर मंत रेड की थी। इसमें आंगन के बरामदे में भारी मात्रा में शराब रखी पाई गई। थाने के पुलिसकर्मियों ने बरामद शराब को विभिन्न कांडों का प्रदर्श (सैंपल) बताया, लेकिन मिलान करने पर 266 बोतल यानी 96.20 लीटर शराब का अंतर पाया गया।
पुलिस इंस्पेक्टर के कमरे से मिला था 96 हजार 700 रुपये कैश
पुलिस इंस्पेक्टर अमिताभ के कमरे की तलाशी के दौरान 96 हजार 700 रुपये कैश बरामद किये गये। इसके बाद शराब तस्करों से मिली भगत, पुलिस स्टेशन की डायरी लंबित रखने, कमरे से 96 हजार कैशपाए जाने, पचरुखी के मुखिया जगन्नाथ राय से संपर्क रखने और उनके गलत कामों में सहयोग करने आदि आरोप में इंस्पेक्टर कुमार अमिताभ को सस्पेंड कर दिया गया। उनपर विभागीय जांच शुरू हुई।शिवहर एसपी की जांच रिपोर्ट के बाद मुजफ्फरपुर के आईजी ने भी समीक्षा में पुलिस इंस्पेक्टर को दोषी पाया। इसके बाद डीजीपी ने सोमवार को मोतीपुर के तत्कालीन थानाध्यक्ष कुमार अमिताभ को सेवा से डिसमिस करने का आदेश जारी कर दिया।