बिहार: लॉकडाउन में कई बैन हटायी गयी, शर्तों के साथ सामाजिक अकादमिक खेल मनोरंजन सांस्कृतिक धार्मिक व राजनीतिक कार्यक्रम की मंजूरी
- होम डिपार्टमेंट ने Unlock 4.0 की Guidelines जारी की
पटना। बिहार में अनलॉक-3 की अवधि रविवार को समाप्त हो गई। स्टेट में सोंमवार से सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जारी अनलॉक-4 का आदेश प्रभावी हो गया है। बिहार में भी अनलॉक-4 का वही आदेश लागू होगा जो सेंट्रल ने 29 अगस्त को पूरे देश के लिए जारी किया था। स्टेट में अब सेंट्रल का आदेश स्वत: लागू हो गया है। पहले यह व्यवस्था थी कि स्टेट गवर्नमेंट अपने लेवल से लॉकडाउन या अनलॉक को लेकर दिशा-निर्देश जारी कर सकती थी। लेकिन अनलॉक-4 को लेकर सेंट्रल द्वारा जारी नये आदेश में कहा गया है कि बिना सेंट्रल के आदेश के स्टेट गवर्नमेंट अब कोई नया आदेश जारी नहीं कर सकती है।
अनलॉक- 4 की गाइडलाइन
21 सितंबर से सौ लोगों की मौजूदगी में सामाजिक, अकादमिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक व राजनीतिक कार्यक्रम हो सकेंगे। इसमें सोशल डिस्टैंसिंग, मास्क, थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजर का उपयोग अनिवार्य होगा। शादी और अंतिम संस्कार में भी 21 सितंबर से 100-100 लोग शामिल हो सकेंगे। सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर बंद रहेंगे। 21 सितंबर से ओपन एयर थिएटर चालू किए जा सकेंगे। सात सितंबर से एक राज्य से दूसरे राज्य या राज्य के भीतर व्यक्ति के आने-जाने या सामान लाने-ले जाने पर कोई बैन नहीं रहेगा।
स्टेट गवर्नमेंट कंटेनमेंट जोन के बाहर सेंट्रल की सलाह के बगैर लॉकडाउन नहीं लगा सकेगी। हालांकि, स्कूल-कॉलेज व कोचिंग क्लास 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। ऑनलाइन व दूरस्थ शिक्षा की अनुमति रहेगी। इन्हें प्रोत्साहित किया जायेगा। राज्य में 21 सितंबर से कंटेनमेंट जोन के बाहर के स्कूलों को 50 फीसद शैक्षिक और गैर शैक्षिक स्टाफ को बुलाने की अनुमति दी जा सकेगी। इसके लिए एसओपी अलग से जारी होगा। कंटेनमेंट जोन के बाहर रहने वाले 9वीं से 12वीं तक के छात्र-छात्राओं को 21 सितंबर से स्कूल जाने की अनुमति होगी, लेकिन इसके लिए उनके अभिभावकों की लिखित अनुमति अनिवार्य होगी।