Bihar: बिहार में अब 75 परसेंट रिजर्वेशन, विधानसभा में सर्वसम्मति से संशोधन विधेयक पास
बिहार विधानसभा शीतकालीन सेशन के चौथे दिन गुरुवार पेश किया गया आरक्षण संशोधन विधेयक को सर्वसम्मति से पारित हो गया। अब यह तय हो गया है कि अब बिहार में 75 परसेंट आरक्षण की व्यवस्था होगी।
- बिहार विधानसभा में आरक्षण संशोधन विधेयक पारित
- कैबिनेट से आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 75 परसेंट करने की मिली थी मंजूरी
पटना। बिहार विधानसभा शीतकालीन सेशन के चौथे दिन गुरुवार पेश किया गया आरक्षण संशोधन विधेयक को सर्वसम्मति से पारित हो गया। अब यह तय हो गया है कि अब बिहार में 75 परसेंट आरक्षण की व्यवस्था होगी।
Live: बिहार विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का संबोधन https://t.co/GCDIECzjrk
— Janata Dal (United) (@Jduonline) November 9, 2023
सीएम नीतीश कुमार ने विधानसभा में आरक्षण का दायरा बढ़ाने क घोषणा की थी। दो दिन पहले इसे कैबिनेट से भी मंजूरी मिली थी। विपक्ष के हंगामे के बीच गुरुवार सुबह विधानसभा की कार्यवाही दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी।
विपक्ष का जोरदार हंगामा
विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने नीतीश कुमार के दिए विवादित बयान पर हंगामा करना शुरू कर दिया। विधानसभा स्पीकर ने सभी से शांत रहने की अपील की लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा।
नौकरियों में रिजर्वेशन बढ़ाकर 75 परसेंट करने का प्रस्ताव
सीएम नीतीश कुमार ने जाति आधारित गणना के आधार पर सरकारी नौकरियों में आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 75 परसेंट करने का प्रोपोजल दिया था। उनका कहना था कि जाति आधारित गणना की रिपोर्ट से राज्य की गरीबी जाहिर होती है।
सवर्ण गरीबों के लिए 10 परसेंट रिजर्वेशन यथावत रहेगा
मुख्यमंत्री ने सदन को बताया कि सवर्ण गरीबों के लिए 10 प्रतिशत रिजर्वेशन यथावत रहेगा। इसमें बदलाव की कोई संभावना नहीं है। पिछड़े वर्ग की महिलाओं को मिलने वाला तीन प्रतिशत आरक्षण पिछड़ों के लिए पहले से जारी रिजर्वेशन में समायोजित कर दिया जाएगा। क्योंकि, राज्य सरकार पहले से ही महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण दे रही है।
सीएम ओर की सदन में की गई घोषणा के बाद राज्य मंत्रिमंडल ने भी आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 75 रिजर्वेशन करने पर मंथन किया। संशोधन विधेयक के प्रारूप पर मंगलवार को ही अपनी सहमति दे दी। सरकार की घोषणा और मंत्रिमंडल की स्वीकृति के बाद गुरुवार, नौ नवंबर को सरकार विधानसभा में दो एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लिए) संशोधन विधेयक, 2023 पेश करेगी।
प्रस्ताव पास होने के बाद क्या होगी स्थिति
दोनों सदनों से प्रस्ताव पारित होने के बाद राज्य में अनुसूचित जातियों को 20 रिजर्वेशन, अनुसूचित जनजातियों को दो रिजर्वेशन और पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग को 43 रिजर्वेशन जबकि आर्थिक रूप से कमजोर तबके को पूर्व की तरह 10 रिजर्वेशन आरक्षण मिल सकेगा।
ऐसा होगा आरक्षण का स्वरूप : (आरक्षण रिजर्वेशन में)
जाति अभी - रिजर्वेशन बढ़ने के बाद
अनुसूचित जाति 16 से बढ़कर 20 परसेंट रिजर्वेशन
अनुसूचित जनजातियों को 1 से बढ़कर 2 परसेंट रिजर्वेशन
पिछड़ा, अति पिछड़ा 30 से बढ़कर 43 परसेंट रिजर्वेशन
आर्थिक कमजोर वर्ग 10 का 10 परसेट ही बना रहेगा