धनबाद में 13 नये कोरोना पेसेंट मिले, जलान हॉस्पीटल में एक वृद्ध की मौत, आठ नये कंटेनमेंट जोन, कर्फ्यू लगा
धनबाद में जिले में शुक्रवार 17 जुलाई को 13 नये कोरोना पेसेंट मिले हैं। इसके साथ ही जिले में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 369 हो गई है।आज एक पेसेंट की मौत भी हुई है।
- जिले में संक्रमितों की संख्या 369 हुई
- कोरोना संक्रमित 289 पेसेंट ठीक हुए
धनबाद। कोयला राजधानी कही जाने वाली धनबाद में जिले में शुक्रवार 17 जुलाई को 13 नये कोरोना पेसेंट मिले हैं। सभी नये संक्रमितों को कोविड-19 हॉस्पीटल में एडमिट कराया गया है। आज मिले 13 नये पेसेंट के साथ ही जिले में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 369 हो गई है। दूसरी ओर एशियन जालान हॉस्पीटल में एक कोरोना संक्रमित वृद्ध की मौत हो गयी है।डीपीआरओ ईशा खंडेलवाल के अनुसार धनबाद में 13 नये कोरोना वायरस संक्रमित पेसेंट मिले हैं। उन्होंने जिला महामारी रोग विभाग के नोडल पदाधिकारी डॉ. जफ्फरुला के हवाले से यह जानकारी दी है।
कोरोना संक्रमित वृद्ध की मौत, खाली कराया गया जालान हॉस्पीटल का आइसोलेशन वार्ड
एशियन द्वारकादास मेमोरियल जालान हॉस्पीटल धनबाद में कोरोना वायरस संक्रमित एक वृद्ध पेसेंट की शुक्रवार की रात हो गई। ईस्ट बसुरिया निवासी 70 वर्षीय वृद्ध की तबीयत खराब होने पर चार दिन पहले में यहां एडमिट कराया गया था। पेसेंट की कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया था। वृद्ध की मौत के बाद हॉस्पीटल मैनेजमेंट कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए बॉडी को प्लास्टिक में पैक कर मर्चरी में रखवा दिया है। कोरोना वायरस संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए आइसोलेशन वार्ड से अन्य पेसेंट को खाली करा दिया गया है।
बताया जाता है कि पेसेंट को बुखार था। सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। पेसेंट की के बाद तत्काल हॉस्पीटल द्वारा धनबाद जिला प्रशासन और हेल्थ डिपार्टमेंट को सूचना दी गई। अफसरों के निर्देश पर आनन-फानन में पूरे आइसोलेशन वार्ड को खाली कराया गया। अब ICMR की गाइडलाइन के अनुसार बॉडी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। सिविल सर्जन ने पेसेंट की मौत की पुष्टि की है।
कोरोना संक्रमित पेसेंट मिलने के आठ कंटेनमेंट जोन बने, कर्फ्यू लागू
धनबाद के विभिन्न क्षेत्रों में कोरोनावयरस से संक्रमित व्यक्ति के मिलने के बाद संबंधित इलाके में आठ कंटेनमेंट जोन व बफर जोन बनाकर कर्फ्यू लगाया गया है। डीसी सह अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार, धनबाद उमा शंकर सिंह के निर्देश पर एसडीएम राज महेश्वरम ने पोजिटिव व्यक्ति के निवास स्थान को एपी सेंटर चिह्नित करते हुए कंटेनमेंट जोन एवं बफर जोन का निर्माण कर तत्काल प्रभाव से अगले निर्देश तक कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया है।
धनबाद
वार्ड 20, धनबाद, देव विहार कैम्पस, कल्यानेश्वरी अपार्टमेंट, झारूडीह
कंटेनमेंट जोन : उत्तर में जगदंबा अपार्टमेंट, दक्षिण में रास्ता तथा रेमसन कृष्णा अपार्टमेंट, पूरब में काली मंदिर, पश्चिम में परती भूमि।
वार्ड 17, धनबाद, भूली आजाद नगर, शिव मंदिर के पास
कंटेनमेंट जोन : उत्तर में परती जमीन तथा परमानंद ठाकुर का घर, दक्षिण में रामविलास यादव का घर, पूरब में गोपाल प्रसाद का घर, पश्चिम में निपुण जी का घर।
वार्ड 31, धनबाद, बाबूलाल गली नियर धर्मशाला, गांधी रोड
कंटेनमेंट जोन : उत्तर में परती भूमि, दक्षिण में ज्ञान भारती का घर, पूरब में संजय कुमार तथा दूला बाबू का धर्मशाला, पश्चिम में परती जमीन।
बाघमारा हरिणा
कंटेनमेंट जोन : उत्तर में रास्ता तथा लेडीज क्लब, दक्षिण में बाउंड्री वॉल, पूरब में डी-16 आवास का बाउंड्री, पश्चिम में बागान।
कतरास
कंटेनमेंट जोन : उत्तर में राजबाड़ी, दक्षिण में हनुमान मंदिर, पूरब में कतरी नदी, पश्चिम में गणेश मंदिर।
पुटकी
केंदुआ बाजार, शिव मंदिर, हड़िया पट्टी
कंटेनमेंट जोन : उत्तर में राम चंद्र साव का घर तक, दक्षिण में ठाकुर बाड़ी (मंदिर छोड़कर), पूरब में हड़िया पट्टी, पश्चिम में मुस्लिम बस्ती।
समसिखरा, मुनिडीह, बीसीसीएल कॉलोनी, इंडियन स्कूल ऑफ लर्निंग के पास
कंटेनमेंट जोन : उत्तर में विकास कुमार, दक्षिण में बीसीसीएल कॉलोनी, पूरब में इंडियन स्कूल ऑफ लर्निंग, पश्चिम में ऑफिसर कॉलोनी का बाहरी दीवार।
झरिया
वार्ड 49, नुनूडीह बस्ती
कंटेनमेंट जोन : उत्तर में राजेंद्र साव का मकान, दक्षिण में गौर गोराई का मकान, पूरब में मोतीलाल गोराई का मकान, पश्चिम में खाली जमीन।
कंटेनमेंट जोन को लेकर निर्देश
एसडीएम ने कहा कि कंटेनमेंट जोन के रूप में चिह्नित स्थलों पर कर्फ्यू के दौरान कोई भी व्यक्तियों का जमवाड़ा पर पूर्णतः निषेध रहेगा। कोई भी व्यक्ति न भीड़ लगाएंगे और न ही किसी भीड़ का हिस्सा बनेंगे और न ही अपने घरों से निकलेंगे। कर्फ्यू के दौरान सभी दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, कार्यालय, फैक्ट्री, गोदाम, साप्ताहिक हाट बाजार आदि की संपूर्ण गतिविधियां तत्काल प्रभाव से बंद रहेगी।विदेश से आने वाले सभी नागरिक / अन्य राज्यों से आए हुए नागरिक स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा निर्धारित क्वॉरेंटाइन की कड़ाई से अनुपालन करेंगे तथा कम से कम 14 दिन अपने घर में एकांतवास में रहेंगे और घर से बाहर नहीं निकलेंगे।मोटरसाइकिल, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, बसें, ई रिक्शा, रिक्शा के संचालन सहित किसी भी सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के परिचालन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। अपवाद में स्वास्थ्य की तत्काल आवश्यकता को देखते हुए अस्पताल तक परिवहन की सुविधा को इससे बाहर रखा जायेगा।
कर्फ्यू के दौरान संपूर्ण गतिविधियां तत्काल प्रभाव से बंद रहेगी
कर्फ्यू के दौरान सभी दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, कार्यालय, फैक्ट्री, गोदाम, साप्ताहिक हाट बाजार आदि की संपूर्ण गतिविधियां तत्काल प्रभाव से बंद रहेगी।सभी तरह के निर्माण कार्य तत्काल प्रभाव से स्थगित रहेंगे तथा सभी धार्मिक स्थल दर्शनार्थियों के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे।कोई कोरोनावायरस से पीड़ित हो या कोरोनावायरस से पीड़ित के संपर्क में आया हो या वैसे व्यक्ति जो कोरोनोवायरस से प्रभावित देशों के प्रवास से जिले के क्षेत्र में प्रवेश किया हो, वे व्यक्ति इसकी शीघ्र सूचना या विस्तृत आवश्यक जानकारी प्रदान करने हेतु बाध्य होंगे। संबंधित व्यक्ति या उनके परिवार के सदस्यों के द्वारा यथाशीघ्र जिला स्तरीय, प्रखंड स्तरीय, पंचायत स्तरीय चिकित्सालय को सूचित करना होगा। प्रभावित स्थल, वार्ड या ग्राम के लोग भौतिक परीक्षण, क्वॉरेंटाइन और इनकी आइसोलेशन एवं चिकित्सा हेतु अपेक्षित सहयोग करेंगे।