धनबाद: टाउन में 11 सहित 18 नये कंटेनमेंट जोन बने, कर्फ्यू लगाया गया
धनबाद, झरिया, पुटकी, बलियापुर में कोरोनावयरस से संक्रमित व्यक्ति के मिलने के बाद डीसी सह अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार, धनबाद, उमा शंकर सिंह के निर्देश पर एसडीएमराज महेश्वरम ने पोजिटिव व्यक्ति के निवास स्थान को एपी सेंटर चिह्नित करते हुए कंटेनमेंट जोन एवं बफर जोन का निर्माण कर तत्काल प्रभाव से अगले निर्देश तक कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया है।
धनबाद। धनबाद, झरिया, पुटकी, बलियापुर में कोरोनावयरस से संक्रमित व्यक्ति के मिलने के बाद डीसी सह अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार, धनबाद, उमा शंकर सिंह के निर्देश पर एसडीएमराज महेश्वरम ने पोजिटिव व्यक्ति के निवास स्थान को एपी सेंटर चिह्नित करते हुए कंटेनमेंट जोन एवं बफर जोन का निर्माण कर तत्काल प्रभाव से अगले निर्देश तक कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया है।
धनबाद टाउन एरिया में कोयला नगर सेक्टर 8 / डी, कुसुमविहार फेज-2, कोलकुसमा, शिव क्लीनक रोड, सरायढेला, कृष्णा नगर रोड, नियर हनुमान मंदिर, सरायढेला, आदित्य अपार्टमेंट, नियर लिबर्टी शोरूम, हीरापुर, तेलीपाड़ा रोड, दुर्गा मंदिर, मनईटांड, भावतारिणी रोड, नियर पानी टंकी, बैंक मोड़, गुप्ता निवास, एसी मार्केट रोड, नियर मंगल पुष्प अपार्टमेंट, नियर चौधरी नर्सिंग होम, सिटी सेंटर, धैया, विमला निवास, नियर शक्ति अपार्टमेंट के पीछे, पार्क क्लिनिक, बरमसिया बस्ती रोड में कंटेनमेंट जोन बनाया गया है।
झरिया के कतरास रोड, नियर मिर्जा स्टूडियो। स्टेशन रोड। बरारी, नियर डीएमसी स्टोर, मस्तान मोड़। नई दुनिया, नियर शिव मंदिर। नियर लोदना इस्लामपुर चार नंबर,बलियापुर ब्लॉक में पंचायत परसबनिया पुरनाडीह,पुटकी अंचल में भेलाटांड, एस नंबर 2 में कंटेनमेंट जोन बना बै। इन क्षेत्रों में कर्फ्यू के दौरान मोटरसाइकिल, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, बसें, ई रिक्शा, रिक्शा के संचालन सहित किसी भी सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के परिचालन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। अपवाद में स्वास्थ्य की तत्काल आवश्यकता को देखते हुए अस्पताल तक परिवहन की सुविधा को इससे बाहर रखा जायेगा।
कर्फ्यू के दौरान सभी दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, कार्यालय, फैक्ट्री, गोदाम, साप्ताहिक हाट बाजार आदि की संपूर्ण गतिविधियां तत्काल प्रभाव से बंद रहेगी।सभी तरह के निर्माण कार्य तत्काल प्रभाव से स्थगित रहेंगे तथा सभी धार्मिक स्थल दर्शनार्थियों के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे।कोई कोरोनावायरस से पीड़ित हो या कोरोनावायरस से पीड़ित के संपर्क में आया हो या वैसे व्यक्ति जो कोरोनोवायरस से प्रभावित देशों के प्रवास से जिले के क्षेत्र में प्रवेश किया हो, वे व्यक्ति इसकी शीघ्र सूचना या विस्तृत आवश्यक जानकारी प्रदान करने हेतु बाध्य होंगे। संबंधित व्यक्ति या उनके परिवार के सदस्यों के द्वारा यथाशीघ्र जिला स्तरीय, प्रखंड स्तरीय, पंचायत स्तरीय चिकित्सालय को सूचित करना होगा। प्रभावित स्थल, वार्ड या ग्राम के लोग भौतिक परीक्षण, क्वॉरेंटाइन और इनकी आइसोलेशन एवं चिकित्सा हेतु अपेक्षित सहयोग करेंगे।