धनबाद: स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की नई गाइडलाइन्स जारी, डीसी ने जारी किया आदेश

वैश्विक महामारी की दूसरी घातक लहर में लोगों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से 10 जून के सुबह 6:00 बजे से 17 जून 2021 को सुबह 6:00 बजे तक विस्तारित स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान कुछ शर्तों के साथ दिशा निर्देश गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने जारी किया है।

धनबाद: स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की नई गाइडलाइन्स जारी, डीसी ने जारी किया आदेश
  • गाइडलाइंस का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के तहत तथा आईपीसी की धारा 188 के तहत की जायेगी सख्त कार्रवाई

धनबाद। वैश्विक महामारी की दूसरी घातक लहर में लोगों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से 10 जून के सुबह 6:00 बजे से 17 जून 2021 को सुबह 6:00 बजे तक विस्तारित स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान कुछ शर्तों के साथ दिशा निर्देश गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने जारी किया है।

स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की नई गाइडलाइंस के संबंध में डीसी सह अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार, धनबाद, उमा शंकर सिंह ने बताया कि गाइडलाइंस के अनुसार जिले में सभी दुकानें 4 बजे अपराह्न तक खुल सकेंगी। शनिवार की शाम 4 बजे से सोमवार के सुबह 6 बजे तक सभी दुकानें, सब्जी-फल-किराना की दुकान सहित, बंद रहेंगी। स्वास्थ्य सेवा से संबंधित प्रतिष्ठान खुले रहेंगे।उन्होंने बताया कि रेस्तरां से भोजन की होम डिलीवरी के साथ टेक अवे की भी अनुमति प्रदान की गई है। शॉपिंग माल, सिनेमा हॉल, क्लब, बार, बैंकेट हॉल, मल्टीप्लेक्स, डिपार्टमेंटल स्टोर, स्टेडियम, जिम्नेशियम, स्विमिंग पूल और पार्क, समस्त शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। आँगनबाणी केंद्र बंद रहेंगे पर लाभुकों को घर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करायी जायेगी।
डीसी ने बताया कि 5 व्यक्ति से अधिक के इकठ्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा। विवाह में अधिकतम 11 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्ति। धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे तथा जुलूस पर तथा बस परिवहन पर रोक जारी रहेगी। साथ ही राज्य के द्वारा कराने वाली परीक्षा स्थगित रहेंगी। मेला और प्रदर्शनी पर भी रोक जारी रहेगी।स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान निजी वाहन से एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए, दूसरे राज्य से झारखंड आने के लिए या झारखंड से दूसरे राज्य जाने के लिए ई पास आवश्यक होगा।

नई गाइडलाइन के अनुसार शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के हाट बाजार लगाने की अनुमति तभी मिलेगी जब वहां 2 गज की दूरी का पालन किया जाएगा। इसके लिए गोलाकार बनाकर 2 गज की दूरी सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।अन्य राज्य या जिले से आनेवाले लोगों के लिए सात दिन कोरेंटिन में रहना अनिवार्य होगा।कोई भी व्यक्ति बिना मास्क या अपना चेहरा ढके किसी भी सरकारी कार्यालय, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड, ऑटो रिक्शा या किसी भी सार्वजनिक स्थल या दुकान पर नहीं जायेगा।

डीसी ने कहा कि उपरोक्त गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के तहत तथा आईपीसी की धारा 188 के तहत सख्त कार्रवाई की जायेगी।