Jharkhand : Fodder Scam में 35 आरोपित हुए बरी, 53 को सुनाई गई तीन-तीन साल की सजा
डोरंडा कोषागार से जुड़े चारा घोटाला मामले में रांची में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट साक्ष्य के अभाव में 35 लोगों को बरी कर दिया है। 53 को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। एक्स एमएलए गुलशन अजवानी को तीन साल की सजा मिली है।
रांची। झारखंड के डोरंडा कोषागार से जुड़े चारा घोटाला मामले में रांची में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट साक्ष्य के अभाव में 35 लोगों को बरी कर दिया है। 53 को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। एक्स एमएलए गुलशन अजवानी को तीन साल की सजा मिली है।
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616 गवाहों से लिया गया था बयान
अन्य आरोपियों पर सुनवाई जारी है। 36 आरोपितों को 1 सितंबर को सजा सुनाई जायेगी। मामले में कुल 124 आरोपित ट्रायल फेस कर रहे हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद से संबंधित चारा घोटाले के पांच मामले सहित कुल 53 मामलों की सुनवाई सीबीआई कोर्ट में पूरी की गई है। 52 मामलों में कोर्ट पूर्व में अपना फैसला दे चुकी है। डोरंडा कोषागार मामले में 27 सालों से सुनवाई चल रही है। इस मामले में 616 गवाहों के बयान दर्ज किए गए।
सीबीआई ने डोरंडा कोषागार से जुड़े चारा घोटाला मामले में कुल 192 आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज किया था और अभी ट्रायल फेस करने वाले आरोपितों की संख्या 124 है। इस दौरान 62 आरोपितों का निधन भी चुका है।