झारखंड: कांग्रेस की रामगढ़ MLA ममता देवी की सदस्यता हुई रद्द, विधानसभा ने जारी की नोटिफिकेशन
झारखंड में रामगढ़ की कांग्रेस एमएलए ममता देवी की विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई है। इनलैंड पावर लिमिटेड के मजदूरों के शोषण के खिलाफ हुए आंदोलन में हुई हिंसा के मामले में सजाफ्ता होने के बाद एमएएल की सदस्यका रद्द की गयी है।
रांची। झारखंड में रामगढ़ की कांग्रेस एमएलए ममता देवी की विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई है। इनलैंड पावर लिमिटेड के मजदूरों के शोषण के खिलाफ हुए आंदोलन में हुई हिंसा के मामले में सजाफ्ता होने के बाद एमएएल की सदस्यका रद्द की गयी है।
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झारखंड विधानसभा सचिवालय ने कांग्रेस एमएलए की सदस्यता रद्द होने की अधिसूचना जारी किया है। इसकी जानकारी राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के माध्यम से चुनाव आयोग को दे दी है। अब रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में छह महीने के भीतर उपचुनाव होगा।झारखंड विधानसभा सचिवालय ने 23 दिसंबर की तिथि से यह अधिसूचना जारी की है। कांग्रेस एमएलए की सदस्यता दोष साबित होने की तिथि अर्थात 13 दिसंबर के प्रभाव से रद्द की गई है। जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि हजारीबाग जिला जज द्वारा एसटी केस में पारित न्यायादेश में ममता देवी की दोष साबित होने के कारण जनप्रतिनिधित्व कानून के प्रविधानों के तहत इनकी सदस्यता रद्द की गई है।
यह है मामला
2016 में ममता देवी की अगुवाई में मजदूरों के शोषण के विरुद्ध आंदोलन उग्र होने पर पुलिस फायरिंग हुई थी, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में ममता देवी के अलावा अन्य कई लोगों को भी सजा हुई है। इस मामले में ममता देवी को पांच साल की सजा सुनाई गई है।