Jharkhand: झारखंड हाई कोर्ट ने प्रमोशन पर लगी रोक हटाई,अब पुलिस इंस्पेक्टर जल्द बनेंगे DSP
झारखंड हाई कोर्ट ने प्रमोशन पर लगी रोक वापस ले ली है। 31 अक्टूबर को ही कोर्ट ने अपने आदेश जारी कर प्रोन्नति पर रोक लगा दी थी। इसके बाद अफसरों के हित को देखते हुए और प्रमोशन के बिना रिटायर होते जा रहे अफसरों की स्थिति से अवगत होने के बाद हाईकोर्ट ने सात नवंबर को आदेश जारी कर रोक वापस ले ली है।
- 31 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने प्रमोशन पर लगायी थी रोक
- कोर्ट के अंतिम आदेश से प्रभावित होगी प्रमोशन
- जेपीएससी बोर्ड की स्थगित बैठक पर निर्णय जल्द
रांची। झारखंड हाई कोर्ट ने प्रमोशन पर लगी रोक वापस ले ली है। 31 अक्टूबर को ही कोर्ट ने अपने आदेश जारी कर प्रोन्नति पर रोक लगा दी थी। इसके बाद अफसरों के हित को देखते हुए और प्रमोशन के बिना रिटायर होते जा रहे अफसरों की स्थिति से अवगत होने के बाद हाईकोर्ट ने सात नवंबर को आदेश जारी कर रोक वापस ले ली है।
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हाईकोर्ट ने अपने आदेश में लिखा है कि कोर्ट के अंतिम आदेश से प्रमोशन प्रभावित होगी। हाईकोर्ट की रोक वापसी के बाद अब पुलिस इंस्पेक्टर से डीएसपी रैंक में प्रमोशन का रास्ता साफ हो गया है।
जेपीएससी में 186 नामों की लिस्ट पर विचार होगा
बताया जा रहा है कि बहुत जल्द ही जेपीएससी बोर्ड की बैठक होगी। बैठक में डीएसपी के 93 पदों के लिए भेजी गई पुलिस इंस्पेक्टर के 186 नामों की लिस्ट पर विचार होगा।झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) में इंस्पेक्टर से डीएसपी रैंक में प्रमोशन देने के लिए भेजी गई लिस्ट पर पहले सात नवंबर को ही बैठक प्रस्तावित थी। इसी बीच 31 अक्टूबर को कोर्ट ने प्रमोशन पर रोक लगा दी।
सात नवंबर को ही हाई कोर्ट का आया था आदेश
इस आदेश के आलोक में गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार ने छह नवंबर को पत्र लिखकर बैठक स्थगित करने पर विचार करने के लिए कहा था। सात नवंबर की बैठक स्थगित हो गई थी। सात नवंबर को ही कोर्ट का प्रमोशन पर रोक हटने संबंधित आदेश आ गया। अब संभावना बन रही है कि बहुत जल्द जेपीएससी में प्रोन्नति समिति की बोर्ड की बैठक की तिथि निर्धारित होगी। सभी योग्य अफसरों को प्रमोशन मिलेगी।