Jharkhand: रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव 27 फरवरी को दो मार्च को काउंटिंग
रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए 27 फरवरी को वोट डाले जायेंगे। दो मार्च, 2023 को काउंटिंग होगी। नई दिल्ली में बुधवार को मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार उपचुनाव के तारीख की घोषणा की। उपचुनाव की घोषणा के साथ ही तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता लागू हो गयी है।
रांची। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए 27 फरवरी को वोट डाले जायेंगे। दो मार्च, 2023 को काउंटिंग होगी। नई दिल्ली में बुधवार को मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार उपचुनाव के तारीख की घोषणा की। उपचुनाव की घोषणा के साथ ही तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता लागू हो गयी है।
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कांग्रेस एमएलए ममता देवी की विधानसभा सदस्यता रद्द होने के बाद रामगढ़ में उपचुनाव हो रहा है। रामगढ़ में 27 फरवरी, 2023 को वोटिंग है। आगामी दो मार्च, 2023 को काउंटिंग है। इसको लेकर 31 जनवरी, 2023 को गजट नोटिफिकेशन जारी होगा। नॉमिनेशन की लास्ट डेट सात फरवरी है। रामगढ़ के गोला आईपीएल गोलीकांड में कांग्रेस एमएलए समेत 13 आरोपियों को पांच-पांच साल की सजा हुई थी। इस सजा के तहत तत्कालीन एमएलए ममता देवी की विधानसभा की सदस्यता रद्द होनेके साथ यह सीट खाली हो गयी थी।
उपचुनाव का शेड्यूल
गजट नोटिफिकेशन: 31 जनवरी, 2023 (मंगलवार)
नामांकन की अंतिम तारीख : 07 फरवरी, 2023 (मंगलवार)
नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी : आठ फरवरी, 2023 (बुधवार)
नॉमिनेशन वापस लेने की लास्ट डेट : 10 फरवरी, 2023 (शुक्रवार)
वोटिंग: 27 फरवरी, 2023 (सोमवार)
काउंटिंग : दो मार्च, 2023 (गुरुवार)
ईवीएम से होगी वोटिंग
निर्वाचन आयोग ने रामगढ़ उपचुनाव को लेकर सभी पोलिंग बूथों पर ईवीएम और वीवीपीएटी का इस्तेमाल करनेका फैसला किया है। इसके लिए पर्याप्त संख्या में ईवीएम और वीवीपैट उपलब्ध कराये गये हैं। इन मशीनों की मदद से मतदान सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए सभी कदम उठाये गये हैं।
इसलिए हो रहा उपचुनाव
रामगढ़ के गोला प्रखंड स्थित आईपीएल फैक्टरी में जमीन अधिग्रहण और मजदूरों की समस्याओं को लेकर गत 29 अगस्त, 2016 को जोरदार आंदोलन हुआ था। आंदोलन उग्र होने पर गोलीबारी हुई थी जिसमें दो प्रदर्शनकारियों की मौत हो गयी थी, जबकि आठ लोग घायल हुए थे। इस मामले में 50 नेम्ड और 400 अननोन को आरोपी बनाया गया था। हजारीबाग व्यवहार न्यायालय के एमपी-एमएलए विशेष कोर्ट मेंचली सुनवाई के दौरान जज कुमार पवन की कोर्ट नेकांग्रेस की तत्कालीन एमएलए ममता देवी समेत 13 आरोपियों को पांच-पांच साल की सजा और 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था। पांच साल की सजा होने पर विधानसभा ने ममता देवी की सदस्यता रद्द कर दी थी। सदस्यता रद्द होनेके बाद से यह सीट खाली था।