Jharkhand: NHRC के नोटिस का रांची पुलिस ने नहीं दिया जबाव, मानाधिकार आयोग ने भेजा रिमाइंडर
झारखंड की राजधानी रांची के तुपुदाना आउट पोस्ट में विकास कुमार नामक युवक के साथ हुई बर्बरता से पिटाई मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के नोटिस का जवाब रांची पुलिस नहीं दिया है। NHRC ने एक बार फिर रांची के डीसी व एसएसपी को नोटिस भेजकर पांच जून तक रिपोर्ट तलब किया है।
रांची। झारखंड की राजधानी रांची के तुपुदाना आउट पोस्ट में विकास कुमार नामक युवक के साथ हुई बर्बरता से पिटाई मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के नोटिस का जवाब रांची पुलिस नहीं दिया है। NHRC ने एक बार फिर रांची के डीसी व एसएसपी को नोटिस भेजकर पांच जून तक रिपोर्ट तलब किया है।
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NHRC रिमाइंडर में लिखा हुआ है कि समय पर रिपोर्ट नहीं मिलने की स्थिति में आयोग कठोर कदम भी उठा सकता है। NHRC ने 28 अप्रैल को भेजे गये अपने रिमाइंडर में लिखा है कि विकास कुमार के साथ विगत 10 जनवरी तुपुदाना पुलिस ने क्रूरता की थी। उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया था। इस मामले में मिली शिकायत पर आयोग ने 27 जनवरी को संज्ञान लिया था।
पीड़ित की शिकायत पर संज्ञान लिये जाने के बाद NHRC ने चीफ सेकरटेरी, डीजीपी, डीसी व एसएसपी से चार सप्ताह के भीतर जांच रिपोर्ट मांगी थी। राज्य मानवाधिकार आयोग के सचिव से भी पत्राचार कर आयोग ने पूछा था कि अगर राज्य मानवाधिकार आयोग ने इस मामले में संज्ञान लिया तो उससे भी एनएचआरसी को अवगत करायें।
बाबूलाल मरांडी ने की थी NHRC में कंपलेन
बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने गत 15 जनवरी को NHRC नई दिल्ली व सीएम हेमंत सोरेन से इस पूरे प्रकरण में लिखित शिकायत की थी। उन्होंने अपने पत्र के माध्यम से बताया था कि तुपुदाना ओपी एरिया मिलन चौक स्थित माया रेसिडेंसी में हुई चोरी के आरोप में 10 जनवरी को ओपी प्रभारी मीरा सिंह उक्त अपार्टमेंट में पहुंचीं। उन्होंने शक के आधार पर वहां के सुपरवाइजर विकास कुमार नामक युवक को जबरन ओपी लेकर आईं। आरोप स्वीकारने के दबाव में इतनी पिटाई की गई कि वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया। उसे चलने-फिरने में परेशानी होने लगी। बाबूलाल मरांडी ने विकास कुमार से बर्बरता का आरोप तुपुदाना ओपी प्रभारी मीरा सिंह व तुपुदाना ओपी के एएसआइ सुनील सिंह पर लगाया था। उनके आवेदन पर आयोग ने संज्ञान लिया। फिर मामले में एनएचआरसी ने केस दर्ज किया है।
हाई कोर्ट में अगली सुनवाई 19 जून को
विकास कुमार की याचिका पर एक मई को हाई कोर्ट में जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट ने सुनवाई की। विकास कुमार के एडवोकेट ने कोर्ट को बताया कि विकास कुमार से बर्बरता मामले में दर्ज आनलाइन एफआइआर पर डीजीपी ने विशेष जांच कमेटी गठित की थी, लेकिन अब तक इस मामले की जांच शुरू नहीं हो सकी।कोर्ट ने सरकार के वकील को निर्देश दिया कि वे तीन सप्ताह के भीतर इस पूरे प्रकरण में अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करें कि अब तक इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है। इस मामले में अगली सुनवाई 19 जून को होगी। कोर्ट में इस मामले के आरोपी तुपुदाना ओपी प्रभारी व तुपुदाना के एएसआइ की ओर से पक्ष रखा गया। लेकिन कोर्ट ने प्रथम दृष्ट्या उन्हें आरोपी मानते हुए उनका पक्ष बाद में सुनने की बात कही है।