पैन से आधार 31 मार्च तक करें लिंक करें, लगेगा 1000 रुपये फाइन, ऐसे करें लिंक
सीबीडीटी ने पैन को अपने आधार से जोड़ने के लिए 31 मार्च 2022 लास्ट डेट है। यदि आप इस 31 मार्च तक PAN Aadhaar Link नहीं करते हैं तो 1000 रुपये फाइन लगेगा। सीबीडीटी ने आधार और पैन को जोड़ने की समय सीमा को बार-बार बढ़ाया है, लेकिन विभाग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अबकी बार PAN Aadhaar Link करना अनिवार्य है।
रांची। सीबीडीटी ने पैन को अपने आधार से जोड़ने के लिए 31 मार्च 2022 लास्ट डेट है। यदि आप इस 31 मार्च तक PAN Aadhaar Link नहीं करते हैं तो 1000 रुपये फाइन लगेगा। सीबीडीटी ने आधार और पैन को जोड़ने की समय सीमा को बार-बार बढ़ाया है, लेकिन विभाग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अबकी बार PAN Aadhaar Link करना अनिवार्य है।
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सीबीडीटी ने एक नेटिफिकेशन में कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोविड महामारी के चलते हितधारकों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को जारी रखते हुए आयकर अधिनियम के तहत अनुपालन के लिए समय सीमा बढ़ाने का फैसला किया है। पैन को आधार से जोड़ने के लिए आयकर विभाग को आधार नंबर के बारे में सूचित करने की समय सीमा 30 सितंबर, 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दी गई है। यदि आप 31 मार्च तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करते हैं, तो आपको अपने पैन को निष्क्रिय करने सहित कई दंड का सामना करना पड़ सकता है। जब आपका पैन निष्क्रिय हो जाता है, तो यह वैसा ही होता है जैसे कि आपके पास इनकम बताने की अहम दस्तावेज ही नहीं है।
पैन-आधार लिंक नहीं होने पर होगी परेशानी
गवर्नमेंट ने 1961 के आयकर अधिनियम में एक नई धारा 234H जोड़ी है। यह आइटी अफसरोंको समय सीमा तक काम पूरा नहीं करने पर व्यक्ति पर फाइन लगाने की अनुमति देता है। हालांकि, सीबीडीटी ने स्पष्ट किया है कि फाइन 1,000 रुपये से अधिक नहीं हो सकता। हालांकि, यह एकमात्र जुर्माना नहीं है जिसका आप सामना करेंगे; अमान्य पैन प्रदान करने पर 10,000 रुपये फाइन लगाया जायेगा।
यदि आपके पास एक एक्टिव पैन नहीं है, तो आप ऐसा कोई भी कार्य करने में असमर्थ होंगे जिसके लिए दस्तावेज की आवश्यकता हो। इसमें कोई भी निवेश शामिल है जहां लेनदेन को पूरा करने के लिए आपके केवाईसी की आवश्यकता होती है, जैसे कि बैंक खाता, म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार, या अन्य निवेश। केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए, आपके पास एक एक्टिव पैन होना चाहिए।
यदि आपका पैन बैंक अकाउंट से लिंक नहीं है, तो आपको डबल टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) का पेमेंट करना होगा। अगर आपका बैंक अकाउंट पैन से जुड़ा है, तो आपको 10% टीडीएस देना होगा।
सीबीडीटी के अनुसार, यदि आप फिक्स डेट के बाद अपने पैन और आधार को लिंक करते हैं, तो गवर्नमेंट लिंकिंग के समय जुर्माना लगा सकती है। ऐसे में पैन आधार को 31 मार्च, 2022 से पहले जोड़ा जाए। पैन को आधार कार्ड से लिंक करने के दो तरीके हैं। एक तरीका एसएमएस का उपयोग करना है। दूसरा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिसियल पोर्टल का उपयोग करना है।