नई दिल्ली: सिविल सर्विसेज के जम्मू-कश्मीर कैडर समाप्त, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जारी किया आदेश

सेंट्रल गवर्नमेंट ने सिविल सर्विसेज के जम्मू-कश्मीर कैडर को समाप्त कर दिया है। गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में संशोधन के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दी है।

नई दिल्ली: सिविल सर्विसेज के जम्मू-कश्मीर कैडर समाप्त, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जारी किया आदेश
  • जम्मू-कश्मीर के आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अफसर अब एजीएमयूटी कैडर का हिस्सा होंगे
  • संबंधित स्टेट में भी किया जा सकेगा पोस्टिंग
  • जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में संशोधन के लिए नोटिफिकेशन जारी 

नई दिल्ली। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सिविल सर्विसेज के जम्मू-कश्मीर कैडर को समाप्त कर दिया है। गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में संशोधन के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दी है। इससे जम्मू-कश्मीर के आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारी अब एजीएमयूटी कैडर (अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और यूनियन टेरेटरीज कैडर) का हिस्सा होंगे।

अन्य स्टेट के अफसरों की पोस्टिंग जम्मू-कश्मीर में हो सकेगी

इससे पहले जम्मू-कश्मीर कैडर के अफसरों की पोस्टिंग अन्य स्टेट में नहीं होती थी। अब यहां के अफसरों की पोस्टिंग अन्य स्टेट में की जा सकेगी। एजीएमयूटी कैडर में राजधानी दिल्ली के अलावा अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम में आते हैं। आने वाले समय में दिल्ली व इन स्टेट के अफसरों की पोस्टिंग भी जम्मू-कश्मीर में हो सकेगी। वहीं जम्मू-कश्मीर कैडर के अफसरों को  दिल्ली व अन्य स्टेट में भेजा जा सकेगा।

आर्टिकल द 370 हटाने के बाद से जम्मू-कश्मीर को दो भाग में बांट दिया गया था। जम्मू-कश्मीर को एक यूटी बनाया गया था। वहीं लद्दाख को दूसरा केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। इसके बाद जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अनुसार जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के आईएएस, आईपीएस और अन्य सेंट्रल सर्विस के अफसरों को एजीएमयूटी कैडर में शामिल किया गया था।