अश्लील वीडियो मामले में जेल में बंद शिल्पा शेट्टी के हसबैंड राज कुंद्रा को मुंबई कोर्ट से मिली बेल
बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के हसबैंड बिज़नेसमैन राज कुंद्रा को पोर्नोग्राफिक फ़िल्म केस में दो महीने बाद मुंबई कोर्ट से बेल मिल गयी है। कोर्ट ने राज को 50 हज़ार के मुचलके पर बेल दी है। राज के साथ उनके सहयोगी रायन थोर्पे को भी अदालत से बेल मिल गयी है।
नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के हसबैंड बिज़नेसमैन राज कुंद्रा को पोर्नोग्राफिक फ़िल्म केस में दो महीने बाद मुंबई कोर्ट से बेल मिल गयी है। कोर्ट ने राज को 50 हज़ार के मुचलके पर बेल दी है। राज के साथ उनके सहयोगी रायन थोर्पे को भी अदालत से बेल मिल गयी है।
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उल्लेखनीय है पोर्नोग्राफिक फ़िल्म केस में मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने राज को 19 जुलाई की रात को अरेस्ट किया था। राज के साथ उनके सहयोगी रायन थोर्पे को भी पुलिस ने अरेस्ट किया था। उन्हें पहले 23 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेजा गया था, जिसे बढ़ाकर 27 जुलाई तक कर दिया गया था। 27 जुलाई को कोर्ट ने राज और रायन को 14 दिनों की ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया था।
राज ने 28 जुलाई को मजिस्ट्रेट कोर्ट में ज़मानत की अर्ज़ी दाख़िल की थी, जिसे कोर्ट ने नामंजूर कर दिया था। कोर्ट ने इसके पीछे अपराध की गंभीरता का हवाला दिया है। साथ ही इस बात की आशंका भी जतायी गयी कि केस की जांच चल रही है। ऐसे में बेल देने से सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की आशंका रहेगी। कोर्ट ने पाया कि जांच अधिकारियों ने बहुत सा डाटा जमा किया है, लेकिन कुछ डाटा आरोपियों द्वारा डिलीट भी कर दिया गया। ऐसे हालात में आरोपी सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। ज्यूडिशियल कस्टडी की अवधि 10 अगस्त को ख़त्म हो गयी थी।दोनों ने बॉम्बे हाई कोर्ट में भी ज़मानत के लिए याचिका दायर की थी, जिसे हाई कोर्ट ने सात अगस्त को ही डिसमिस कर दिया था। जस्टिस एएस गडकरी ने कहा था कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा कस्टडी में रिमांड कानून के अनुरूप है और इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।
मुंबई क्राइम ब्रांच ने 15 सितम्बर को पोर्नोग्राफिक फ़िल्म केस में राज के ख़िलाफ़ लगभग 1500 पन्नों की चार्जशीट एसप्लांडे कोर्ट में दाखिल की थी। चार्जशीट में राज के अलावा अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। वहीं, शिल्पा शेट्टी और शर्लिन चोपड़ा को इस केस में गवाह के तौर पर पेश किया गया है। इन दोनों समेत 43 गवाहों के बयान दर्ज़ किये गये हैं।