धनबाद:16 नये कंटेनमेंट जोन बने, कर्फ्यू लगाया गया, 12 जोन निरस्त
जिले में रविवार को 16 नये कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। सभी जोन में कर्फ्यू लगाया गया हैं। 12 कंटेनमेंट जोन व बफर जोन को निरस्त किया गया है।
धनबाद। जिले में रविवार को 16 नये कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। सभी जोन में कर्फ्यू लगाया गया हैं। 12 कंटेनमेंट जोन व बफर जोन को निरस्त किया गया है। कोरोना वयरस से संक्रमित व्यक्ति के मिलने के बाद डीसी सह अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार, धनबाद उमा शंकर सिंह के निर्देश पर एसडीएम राज महेश्वरम ने पोजिटिव व्यक्ति के निवास स्थान को एपी सेंटर चिह्नित किया है। संबंधित एरिया में कंटेनमेंट जोन एवं बफर जोन का निर्माण कर तत्काल प्रभाव से अगले निर्देश तक कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया है।
सरायढेला, क्वाटर नंबर 13/iii/40, बापू नगर,पथराकुल्ही, चरकी बस्ती रोड, नियर गोडा तालाब,भूली ई ब्लॉक, सेक्टर 5, 172,पांडरपाला बायपास रोड, नियर सिटी स्कूल, हीरापुर हिंदू मिशन रोड, गली रोड नंबर 3, मनईटांड में गजुआटांड रोड, कुम्हार पट्टी, मटकुरिया में संजय नगर,विनायक अपार्टमेंट, मिठाई गली रोड, बाघमारा ब्लॉक के भीमकनाली पंचायत में राजस्व ग्राम भीमकनाली, भीमकनाली पंचायत में बड़ा पांडेयडीह, लुतीपहाड़ी के ग्राम बाघमारा, मुरलीडीह नंबर 343,गोविंदपुर ब्लॉक में मौजा कनकनी (पासी पट्टी), बलियापुर ब्लॉक में न्यू कॉलोनी बलियापुर,झरिया में न्यू माइनर्स कॉलोनी, सुदामडीह, पोद्दारपाड़ा, नियर काली मंदिर।
इस संबंध में एसडीएम ने कहा कि इन क्षेत्रों में कर्फ्यू के दौरान मोटरसाइकिल, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, बसें, ई रिक्शा, रिक्शा के संचालन सहित किसी भी सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के परिचालन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। अपवाद में स्वास्थ्य की तत्काल आवश्यकता को देखते हुए अस्पताल तक परिवहन की सुविधा को इससे बाहर रखा जायेगा।कर्फ्यू के दौरान सभी दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, कार्यालय, फैक्ट्री, गोदाम, साप्ताहिक हाट बाजार आदि की संपूर्ण गतिविधियां तत्काल प्रभाव से बंद रहेगी।सभी तरह के निर्माण कार्य तत्काल प्रभाव से स्थगित रहेंगे तथा सभी धार्मिक स्थल दर्शनार्थियों के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे।
कोई कोरोनावायरस से पीड़ित हो या कोरोनावायरस से पीड़ित के संपर्क में आया हो या वैसे व्यक्ति जो कोरोनोवायरस से प्रभावित देशों के प्रवास से जिले के क्षेत्र में प्रवेश किया हो, वे व्यक्ति इसकी शीघ्र सूचना या विस्तृत आवश्यक जानकारी प्रदान करने हेतु बाध्य होंगे। संबंधित व्यक्ति या उनके परिवार के सदस्यों के द्वारा यथाशीघ्र जिला स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय, पंचायत स्तरीय चिकित्सालय को सूचित करना होगा। प्रभावित स्थल, वार्ड या ग्राम के लोग भौतिक परीक्षण, क्वॉरेंटाइन और इनकी आइसोलेशन एवं चिकित्सा हेतु अपेक्षित सहयोग करेंगे।
12 कंटेनमेंट जोन में कर्फ्यू निरस्त
विभिन्न क्षेत्रों में कोरोना पोजिटिव व्यक्ति मिलने के बाद डीसी सह अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार, धनबाद के निर्देश पर संक्रमित व्यक्ति के निवास स्थान को एपी सेंटर चिह्नित करते हुए कंटेंनमेंट जोन एवं बफर जोन का निर्माण किया गया था।साथ ही एसडीएम राज महेश्वरम द्वारा कंटेंनमेंट जोन में कर्फ्यू लगाने का आदेश जारी किया गया था।इन क्षेत्रों में कोविड-19 से ग्रसित व्यक्ति का मेडिकल रिपोर्ट नेगेटिव होने तथा ग्रसित व्यक्ति के संबंधियों एवं उन क्षेत्रों में किसी भी व्यक्ति के कोविड-19 पोजिटिव नहीं होने के कारण वहां तत्काल प्रभाव से कर्फ्यू को निरस्त करने का आदेश दिया है।
ये क्षेत्र हुए कर्फ्यू से मुक्त
बाघमारा ब्लॉक बौआकला, थाना ईस्ट बसुरिया, राजस्व ग्राम हरिणा, राजस्व ग्राम कतरास, बलियापुर ब्लॉक में करमाटांड पंचायत में ढांगी, पुटकी अंचल में केंदुआ बाजार, शिव मंदिर, हड़िया पट्टी,समसिखरा, बीसीसीएल कॉलोनी, नियर इंडियन स्कूल ऑफ लर्निंग,गोविंदपुर ब्लॉक में अमरपुर,झरिया में नुनूडीह बस्ती, साउथ झरिया कोयरीबांध, डायमंड तीसरा 12 नवंबर, नियर हनुमान मंदिर, झरिया स्टेशन रोड,एग्यारकुंड ब्लॉक में डूमरकुंडा उत्तर पंचायत, जुनकुंदर, सीएमडब्ल्यूओ कॉलोनी।कर्फ्यू निरस्त करने के बाद भी यहा दं प्र सं की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू रहेगी।