धनबाद: केन्द्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी के खिलाफ FIR का आदेश,कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन का आरोप
सीजेएम कोर्ट ने कोडरमा एमपी सह केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी तथा अन्य के विरुद्ध कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने का एफआइआर दर्ज करने का आदेश दिया है। धनबाद जिले के भूली डी ब्लॉक निवासी मोहम्मद कलाम आजाद की ओर से दर्ज शिकायतवाद पर सीजेएम संजय कुमार सिंह की कोर्ट ने धनबाद पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है।
धनबाद। सीजेएम कोर्ट ने कोडरमा एमपी सह केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी तथा अन्य के विरुद्ध कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने का एफआइआर दर्ज करने का आदेश दिया है। धनबाद जिले के भूली डी ब्लॉक निवासी मोहम्मद कलाम आजाद की ओर से दर्ज शिकायतवाद पर सीजेएम संजय कुमार सिंह की कोर्ट ने धनबाद पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है।
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सेंट्रल मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ मुकदमा दायर कर सुर्खियों में आये एमके आजाद ने इस बार केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी के खिलाफ कोर्ट पहुंचे हैं। कोर्ट में दायर शिकायतवाद में कहा गया है कि केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने यह जानते हुए कि कोविड-19 विश्वव्यापी महामारी है। इससे पूरा विश्व प्रभावित है। अन्नपूर्णा देवी एवं उनके साथ अन्य लोगों ने 19 अगस्त 2021 को धनबाद के कई स्थानों पर भीड़ एकत्र करने का कार्य किया। जन आशीर्वाद यात्रा कार्यक्रम किया।
आजाद ने आरोप लगाया है कि केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने यह जानते हुए कि लोगों से मिलने जुलने पर कोरोना वायरस फैल सकता है। इससे जीवन संकट में आ जाएयेगा जान बूझकर लोकघाती कार्य किया।आम लोगों के जीवन को संकट में डाला। अन्नपूर्णा देवी के साथ सैकड़ों लोगों ने भीड़ एकत्रित किया और जन आशीर्वाद यात्रा निकाला। उनके इस कार्य से धनबाद के आम लोग भयभीत हो गए. धनबाद जिला प्रशासन ने भी अन्नपूर्णा देवी को जन आशीर्वाद यात्रा निकालने से नहीं रोका।