Aadhaar से PAN को 31 मार्च 2023 तक करा लें लिंक, इनकम टैक्स डिपाटर्मेंट ने जारी की एडवाइजरी
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से जारी की गई एडवाइजरी में कहा गया कि 31 मार्च, 2023 से पैने से आधार कार्ड लिंक करा लें। जिन भी लोगों की ओर से अब तक अपने पैन को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है, उनका पैन 31 मार्च से निष्क्रिय हो जायेगा।
नई दिल्ली। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से जारी की गई एडवाइजरी में कहा गया कि 31 मार्च, 2023 से पैने से आधार कार्ड लिंक करा लें। जिन भी लोगों की ओर से अब तक अपने पैन को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है, उनका पैन 31 मार्च से निष्क्रिय हो जायेगा।
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पैन निष्क्रिय होने से इनकम टैक्स से जुड़े कई कार्यों को करने में समस्या का सामना करना पड़ सकता है।इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जारी की गई पब्लिक एडवाइजरी में बताया गया है कि अपने पैन को आधार लिंक करना जरूरी है। इसे आज ही करें। पैन जारी करने वाले विभाग की ओर से बयान जारी कर कहा गया कि आयकर अधिनियम 1961 (Income-tax Act, 1961) के तहत अभी लोगों को अपने पैन से आधार से लिंक करना जरूरी है, जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं। 31.3.2023 से पहले अपने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है।
सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टरी की ओर से जारी की गई एक नोटिफिकेशन के अनुसार, असम, जम्मू और कश्मीर और मेघालय में रहने वाले उन व्यक्तियों को छूट दी गई है, जिन्हें आयकर अधिनियम 1961 में नॉन रेजिडेंट माना गया है।केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (Central Board of Direct Taxes- CBDT) जारी अधिसूचना के अनुसार, 30 मार्च के बाद जब आपका पैन निष्क्रिय कर दिया जायेगा। उसके बाद आपको कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
पैन निष्क्रिय होने के बाद आप आईटी रिटर्न से जुड़ा कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे। आईटीआर का प्रोसेस अटक सकता है। बता दें, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की ओर से ही आयकर विभाग की नीतियों को बनाया जाता है। आधार कार्ड भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (Unique Identification Authority of India- UIDAI) की ओर से जारी किया जाता है। वहीं, पैन को आयकर विभाग की ओर से जारी किया जाता है।