पटना गांधी मैदान ब्लास्ट: नरेंद्र मोदी की रैली में विस्फोट करने वाले नौ आरोपी दोषी करार,एक नवंबर को होगी सजा
पटना गांधी मैदान में आठ साल पहले 27 नवंबर को उस समय बीजेपी की ओर से पीएम कैंडिडेट रहे नरेन्द्र मोदी की हुंकार रैली के दौरान सीरियल ब्लाेस्ट के नौ आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। जबकि एक को बरी कर दिया है। एनआईए कोर्ट के जज ने बुधवार को इस मामले में सजा सुनाने के लिए एक नवम्बर की तारीख मुकर्रर की है।
पटना। गांधी मैदान में आठ साल पहले 27 नवंबर को उस समय बीजेपी की ओर से पीएम कैंडिडेट रहे नरेन्द्र मोदी की हुंकार रैली के दौरान सीरियल ब्लाेस्ट के नौ आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। जबकि एक को बरी कर दिया है। एनआईए कोर्ट के जज ने बुधवार को इस मामले में सजा सुनाने के लिए एक नवम्बर की तारीख मुकर्रर की है।
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फैसले के लिए सुनवाई शुरू होने से पहले बुधवार की सुबह बेऊर जेल से सभी आरोपियों को कोर्ट लाया गया। इसके बाद कोर्ट में सजा के बिंदुओं पर सुनवाई शुरू हुई। गांधी मैदान ब्लास्ट मामले में सभी पक्षों की गवाही के बाद एनआईए कोर्ट ने फैसला सुनाने के लिए 27 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की थी। यह संयोग ही है कि कोर्ट ने गांधी ब्लाकस्ट मामले में इंसाफ के लिए उसी तारीख को चुना जिस तारीख पर धमाके किये गये थे। गांधी मैदान ब्लामस्ट केस में बेऊर जेल में बंद 10 में से पांच आरोपियों को बोधगया ब्लास्ट मामले में भी उम्रकैद की सजा सुनाई जा चुकी है।
पीएम मोदी आये थे हुंकार रैली को सम्बोाधित करने
गांधी मैदान सीरियल बम ब्लास्ट तब हुआ था, जब वर्तमान पीएम नरेन्द्र मोदी 27 अक्टूबर 2013 को गांधी मैदान में बीजेपी की हुंकार रैली को संबोधित करने के लिए पटना आये थे। इस घटना में छह लोगों की मौत हो गई थी। 89 लोग घायल हुए थे। इस मामले की जांच एनआईए की टीम ने की है। एनआईए की टीम ने अनुसंधान के बाद 21 अगस्त 2014 को हैदर अली उर्फ ब्लैक ब्यूटी, नोमान अंसारी, मो. मुजिबुल्लाह अंसारी, मो. इम्तियाज आलम, अहमद हुसैन, फकरुद्दीन, मो. फिरोज असलम, इम्तियाज अंसारी, मो. इफ्तिकार आलम, अजहरुद्दीन कुरैसी और एक नाबालिग के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। कोर्ट ने फकरुद्दीदी को छोड़कर अन्य सभी नौ आरोपियों को दोषी करार दिया है।
एक आरोपित को जुवेनाइल कोर्ट ने दी थी तीन साल की सजा
कांड का मुख्य आरोपी व साजिशकर्ता हैदर अली उर्फ ब्लैक ब्यूटी समेत दस के खिलाफ एनआईए कोर्ट में चार्जशीट दायर की गई थी। सभी आरोपितों को बेउर जेल में कड़ी सुरक्षा में रखा गया है।इस कांड में एनआईए की टीम ने अनुसंधान के बाद 21 अगस्त 2014 को हैदर अली उर्फ ब्लैक ब्यूटी, नोमान अंसारी, मो. मुजिबुल्लाह अंसारी, मो. इम्तियाज आलम, अहमद हुसैन, फकरुद्दीन, मो. फिरोज असलम, इम्तियाज अंसारी, मो. इफ्तिकार आलम, अजहरुद्दीन कुरैसी और एक नाबालिग के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। अभी 10 आरोपितों के मामले की सुनवाई पूरी हुई है। ब्लास्ट मामले में जुवेनाइल बोर्ड द्वारा एक आरोपित को तीन वर्ष की कैद की सजा पहले ही सुनायी जा चुकी है।