धनबाद: जोधपुर की कोर्ट ने काला हिरण अवैध शिकार मामले में गलत हलफनामा दाखिल करने के मामले सलमान खान को किया बरी

Advertisement

जोधपुर:

जोधपुर की कोर्ट ने काला हिरण अवैध शिकार मामले में गलत हलफनामा दाखिल करने के मामले में सलमान खान को बरी कर दिया है. सलमान के वकील ने दलील दी कि उनका इरादा गलत हलफनामा जमा करने का नहीं था. कोर्ट ने वर्ष 1998 के काले हिरण शिकार मामले के दौरान सलमान ने अपने आर्म्स का लाइसेंस गुम हो जाने के लिए दिए गए झूठे शपथ पत्र के मामले पर पिछले सप्ताह सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था.सलमान खान के वकील ने कोर्ट में उनका पक्ष रखते हुए कहा था कि सलमान का किसी भी तरह का यह इरादा नहीं था कि वो झूठा शपथ पत्र दें, ऐसे में उनके विरुद्ध किसी तरह की कार्यवाही करना न्यायोचित नहीं है. उल्लेखनीय है कि सलमान खान एकमात्र ऐसे आरोपी थे, जिन्हें अक्टूबर 1998 में जोधपुर के पास कनकनी गांव में दो काला हिरणों का शिकार करने के मामले में दोषी ठहराया गया था. लोअर कोर्ट ने सलमान खान को पिछले साल पांच साल की कैद की सजा सुनाई थी. कोर्ट ने मामले में पांच अन्य सह आरोपियों को बरी कर दिया था. सलमान खान फिलहाल बेल पर हैं. अप्रैल माह में काले हिरण शिकार मामले में सीजेएम ग्रामीण कोर्ट के आदेश के खिलाफ सलमान खान की ओर से दायर अपील पर सुनवाई टल गयी थी. कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 4 जुलाई की तारीख दी है. इस दौरान सलमान खान को कोर्ट में मौजूद रहने का आदेश दिया थी.