• स्पेशल कोर्ट ने मुकदमे को 22 अगस्त 22 को किया था खारिज

धनबाद। कांग्रेस लीडर व एक्स होम मिनिस्टर पी चिदंबरम व एक्स सेंट्रल मिनिस्टर सलमान खुर्शीद व मध्य प्रदेश के एक्स सीएम दिग्विजय सिंह को धनबाद की कोर्ट  से बड़ी राहत मिली है। धनबाद के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम शर्मा की की कोर्ट ने लोअर कोर्ट के आदेश को बहाल रखते हुए आदेश के खिलाफ दायर रिविजन याचिका को खारिज कर दिया है। 

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इसके पूर्व एमपी एमएलए से संबंधित मुकदमों की सुनवाई के लिए गठित धनबाद की स्पेशल कोर्ट के न्यायिक दंडाधिकारी संतोषनी मुरमुर की कोर्ट ने नेताओं के विरुद्ध दायर मुकदमे को 22 अगस्त 22 को खारिज कर दिया था। इसके बाद एडवोकेट ने 21 सितंबर 22 को सेशन कोर्ट में रिविजन दायर कर चुनौती दी थी।

झरिया निवासी एडवोकेट शिव पुकार सिंह ने धार्मिक विद्वेष फैलाने, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने, दो संप्रदायों के बीच युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न करवा देना का आरोप लगाते हुए 16 नवंबर को मुकदमा दायर किया था।
यह था आरोप 
धनबाद के सीजेएम की कोर्ट में दायर शिकायतवाद के मुताबिक 11 नवंबर 21 को पूर्व विदेश मंत्री व कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद द्वारा लिखे गये किताब "सनराइज ओभर अयोध्या " का विमोचन एक्स फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदंबरम और एक्स सीएम मध्यप्रदेश दिग्विजय सिंह के द्वारा किया गया था। एडवोकेट श्री सिंह ने आरोप लगाया था कि उपरोक्त किताब के अध्याय," सेफ्रान स्काई" के पेज नंबर 113 में धार्मिक विद्वेष फैलाने, हिंदू धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाने ,दो संप्रदायों के बीच युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न करवा देने की नियत से षड्यंत्र के तहत सलमान खुर्शीद ने लिखा है कि "साधु संत जिस सनातन धर्म और क्लासिकल हिंदुत्व को जानते हैं उसे किनारे करके ऐसे वर्जन को आगे बढ़ाया जा रहा है जो हर पैमाने पर आईएसआईएस और बोकोहराम जैसे इस्लामी जेहादी संगठनों के राजनीतिक रूप जैसा है।