Bihar: यूट्यूबर मनीष कश्यप के खिलाफ NSA के तहत FIR दर्ज, 19 अप्रैल तक बढ़ी ज्यूडिशियल कस्टडी

तमिलनाडु में बिहार के प्रवासी मजदूरों की पिटाई का फर्जी वीडियो वायरल करने के मामले में गिरफ्तार यूट्यूबर मनीष कश्यप की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। मनीष कश्यप को तमिलनाडु की मुदैरा कोर्ट ने 19 अप्रैल तक ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया है।मनीष के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत FIR दर्ज किया गया है।

Bihar: यूट्यूबर मनीष कश्यप के खिलाफ NSA के तहत FIR दर्ज, 19 अप्रैल तक बढ़ी ज्यूडिशियल कस्टडी

चेन्नई। तमिलनाडु में बिहार के प्रवासी मजदूरों की पिटाई का फर्जी वीडियो वायरल करने के मामले में गिरफ्तार यूट्यूबर मनीष कश्यप की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। मनीष कश्यप को तमिलनाडु की मुदैरा कोर्ट ने 19 अप्रैल तक ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया है।मनीष के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत FIR दर्ज किया गया है।

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सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मनीष
मुदैरा कोर्ट ने मनीष कश्यप को पहले पुलिस कस्टडी में भेजा था। वहीं, अब मनीष को 19 अप्रैल तक ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है।मनीष कश्यप ने पांच अप्रैल सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उसने सुप्रीम कोर्ट में सुनावाई के लिए याचिका दायर की थी।मनीष कश्यप ने अर्जी दाखिल कर अंतरिम जमानत के साथ अलग-अलग राज्यों में दर्ज एफआईआर को भी एक साथ जोड़ने की मांग की है।

पटना से तमिलनाडु लाया गया था मनीष
पिछले सप्ताह ही तमिलनाडु पुलिस की टीम ने कोर्ट से प्रोडक्शन वारंट लेकर उसे पटना से तमिलनाडु ले गई थी। वहां आरोपी को मदुरै कोर्ट में पेश किया गया था। जिसके बाद कोर्ट की ओर से पुलिस को तीन दिन की रिमांड मिली थी। रिमांड में लेने के बाद तमिलनाडु पुलिस ने उससे कड़ी पूछताछ की थी। इससे पहले बिहार पुलिस और आर्थिक अपराध ईकाई ने भी मनीष से पूछताछ की थी।

NSA के तहत मामला दर्ज
तमिलनाडु पुलिस ने कोर्ट से सात दिन की रिमांड की मांगी थी। कोर्ट ने बुधवार को इस पर हुई सुनवाई के बाद मनीष को 19 अप्रैल तक के लिए ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया। हालांकि, इससे पहले कोर्ट ने तीन दिन की रिमांड दी थी। वहीं, अब उसके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत मामला दर्ज किया गया है। पूछताछ के दौरान पुलिस को मनीष कश्यप से अहम जानकारी मिली है।

बैंक अकाउंट्स फ्रीज
पुलिस ने कहा कि उसके पीछे एक बहुत बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। हालांकि बिहार और तमिलनाडु की पुलिस दोनों ही हर कड़ी को जोड़ते हुए मामले का खुलासा करने में जुटी हुई हैं।जांच-पड़ताल में बिहार पुलिस को मनीष कश्यप के बैंक अकाउंट्स में मोटी राशि के लेन-देन व वित्तीय अनियमितता का पता चला था। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) ने मनीष कश्यप और उसके यूट्यूब चैनल के बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया है। मनीष के अलग-अलग चार बैंक खातों में कुल 42 लाख 11 हजार 937 रुपये जमा बताये गये हैं।

यह है NSA कानून
यूट्यूबर मनीष कश्यप के खिलाफ NSA के तहत मामला दर्ज किया गया है। कि NSA (राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम) कानून के तहत यदि सरकार को यह लगे कि कोई व्यक्ति देश में कानून का राज्य चलाने में बाधा डाल रहा है तो उसकी गिरफ्तारी का आदेश सरकार दे सकती है। यह एक्ट 1980 में इंदिरा गाधी के शासनकाल में बना था। वहीं, इस एक्ट के जरिए किसी संदिग्ध नागरिक या बिना किसी मतलब के देश में रह रहे नागरिक को भी अरेस्ट किया जा सकता है। इस कानून का इस्तेमाल पुलिस कमिश्नर, डीएम या राज्य सरकार कर सकती है।

बिहार पुलिस ने 18 मार्च को बेतिया जिले के जगदीशपुर ओपी स्थित मनीष कश्यप के घर पर कुर्की जब्ती भी की थी। पुलिस उसके घर के दरवाजे और खिड़कियां तक उखाड़ कर ले गई थी। कुर्की की जानकारी होने पर मनीष कश्यप ने पुलिस स्टेशन में सरेंडर कर दिया था।