धनबाद:हिट एंड रन मामले में तीन आश्रितों को मिले 25-25 हजार रुपये मुआवजा
डीटीओ ओम प्रकाश यादव और डीएसपी (ट्रैफिक) राजेश कुमार के निर्देश पर सड़क सुरक्षा सेल (डीपीआईयू) टीम अज्ञात वाहनों से एक्सीडेंट में पीड़ित के आश्रितों को मुआवजा दिलाने का कार्य कर रही है। इसके तहत अज्ञात वाहन से हुए एक्सीडेंट में तीन मृतकों के आश्रितों को बैंक ट्रांसफर से मुआवजा दिया गया। मृतकों के आश्रितों को 25-25 हजार का मुआवजा दिया गया।
धनबाद। डीटीओ ओम प्रकाश यादव और डीएसपी (ट्रैफिक) राजेश कुमार के निर्देश पर सड़क सुरक्षा सेल (डीपीआईयू) टीम अज्ञात वाहनों से एक्सीडेंट में पीड़ित के आश्रितों को मुआवजा दिलाने का कार्य कर रही है। इसके तहत अज्ञात वाहन से हुए एक्सीडेंट में तीन मृतकों के आश्रितों को बैंक ट्रांसफर से मुआवजा दिया गया। मृतकों के आश्रितों को 25-25 हजार का मुआवजा दिया गया।
दुधिया बलियापुर के रोहित कुमार चौबे की एनएच-32 राजगंज में वाहन दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। रोहित की पत्नी चांदनी चौबे को मुआवजा पेमेंट किया गया।कंचना धीवर की गौशाला बाजार सिंदरी में दुर्घटना में मृत्यु हुई थी। उनके पति भागीरथ धीवर को मुआवजा दिया गया है। अनिल चंद्र रूज की गोविंदपुर में जीटी रोड इलाहाबाद बैंक के पास अज्ञात वाहन से दुर्घटना में मृत्यु हुई थी। उनके बेटे दिलीप रूज को भी बैंक ट्रांसफर के माध्यम से मुआवजा राशि दी गई।
सड़क दुर्घटना के हिट एंड रन मामले में पीड़ित पक्ष को मुआवजा दिलाने का प्रावधान है। सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर 25,000 रुपये और गंभीर रूप से घायल होने पर 12,500 निर्धारित किया गया है। न्यू इंडिया एश्योरेंस के प्रभागीय प्रबंधक त्रीलोचन शीट और रमन कुमार के विशेष सहयोग से मुआवजा का त्वरित भुगतान लाभार्थियों को किया जा रहा है।