सेंट्रल गवर्नमेंट का लोन धारकों को दिवाली गिफ्ट, दो करोड़ तक के लोन पर मोरेटोरियम की अवधि के ब्याज पर ब्याज का पेमेंट माफ
सेंट्रल गवर्नमेंट ने लोनधारकों को दीवाली गिफ्ट देते हुए बड़ी राहत दी है। फाइनेंस मिनिस्टरी ने लोन मोरेटोरियम अवधि के दौरान ईएमआई पर ब्याज माफी कीगाइडलाइंस जारी कर दी है।
- लोन पर छह महीने की अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच के अंतर को अनुग्रह राशि के तौर पर लोनधारकों को पेमेंट से संबंधित गाइडलाइन की मंजूरी
नई दिल्ली। सेंट्रल गवर्नमेंट ने लोनधारकों को दीवाली गिफ्ट देते हुए बड़ी राहत दी है। फाइनेंस मिनिस्टरी ने लोन मोरेटोरियम अवधि के दौरान ईएमआई पर ब्याज माफी कीगाइडलाइंस जारी कर दी है। गवर्नमेंट ने बुधवार को एक मार्च, 2020 से 31 अगस्त, 2020 के बीच के दो करोड़ रुपये तक के लोन पर छह महीने की अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच के अंतर को अनुग्रह राशि के तौर पर लोनधारकों के पेमेंट से संबंधित गाइडलाइन को मंजूरी दी है।
यह लाभ पात्रता मानदंड के अनुसार, ऋण संस्थानों के माध्यम से प्राप्त होगा। इस योजना के अंतर्गत दो करोड़ रुपये तक के एमएसएमई के लिए लोन, होम लोन, एजुकेशन लोन, क्रेडिट कार्ड बकाया, ऑटो लोन, उपभोक्ता वस्तुओं के लिए लोन, पर्सनल लोन और खपत लोन शामिल है। सेंट्रल द्वारा जिन दिशानिर्देशों को मंजूरी दी गई है, उसके अनुसार, वित्तीय संस्थान और बैंक पात्र लोनधारकों के लोन अकाउंट में मोरेटोरियम अवधि के दौरान चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच के अंतर की राशि को जमा करेंगे। इसका फायदा उन लोनधारकों को मिलेगा, जिन्होंने रिज़र्व बैंक द्वारा घोषित मोरेटोरियम योजना का आंशिक या पूर्ण रूप से लाभ उठाया है।दिशा-निर्देशों को मंजूरी मिलने के बाद अब बैंक और वित्तीय संस्थान संबंधित लोनधारक के लोन अकाउंट में पैसा डालेंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट से उसका पेमेंट लेंगे। इस ब्याज पर ब्याज की माफी से सरकारी खजाने पर 6,500 करोड़ रुपये का बोझ आयेगा।
फाइनेंस मिनिस्टरी की गाइडलाइंस
इस स्कीम का लाभ एमएसएमई लोन, एजुकेशन लोन, हाउसिंग लोन, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, क्रेडिट कार्ड ड्यू, ऑटो लोन, प्रोफेशनल्स का पर्सनल लोन और कंजप्शन लोन लेने वालों को मिलेगा। 29 फरवरी 2020 तक जिन पर दो करोड़ रुपये या इससे कम का लोन बकाया था, उन्हें इस स्कीम का लाभ मिलेगा। जिन लोगों ने एक मार्च से 31 अगस्त 2020 के दौरान लोन मोरेटोरियम का लाभ लिया है, उनको इस अवधि की ब्याज पर ब्याज का भुगतान नहीं करना होगा। यदि किसी इंडिविजुअल पर दो करोड़ से ज्यादा का लोन है तो उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा। जिन लोगों ने मोरेटोरियम नहीं लिया है, उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा। कॉरपोरेट को इसक लाभ नहीं मिलेगा। ब्याज पर ब्याज के भुगतान वाली स्कीम का लाभ केवल इंडिविजुअल और एमएसएमई लोन को मिलेगा।
उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट और RBI द्वारा कोरोना वायरस महामारी के चलते लागू किये गये लोन मोरेटोरियम में दो करोड़ रुपये तक के लोन पर ब्याज पर ब्याज छूट योजना को शीघ्र लागू करने के दिशा-निर्देश दिये थे।