Jharkhand: सरकारी कर्मचारियों का DA चार परसेंट बढ़ा,  हेमंत कैबिनेट ने 26 प्रोपोजल को दी स्वीकृति

झारखंड कैबिनेट की गुरुवार को सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक में 26 प्रोपोजल को मंजूरी दी गयी है।  कैबिनेट की बैठक में राज्य के कर्मचारियों की महंगाई भत्ते (DA) में चार परसेंट की बढ़ोत्तरी की गयी है। झारखंड के 34 निकायों का कार्यकाल इसी महीने 28 अप्रैल को समाप्त हो रहा है। इसके बाद इन निकायों की कमान प्रशासकों के हाथ में होगी। कैबिनेट की बैठक में इससे संबंधित प्रोपोजल को भी स्वीकृति दी गई।

Jharkhand: सरकारी कर्मचारियों का DA चार परसेंट बढ़ा,  हेमंत कैबिनेट ने 26 प्रोपोजल को दी स्वीकृति
सरयू राय व बन्ना गुप्ता (फाइल फोटो)।
  • 34 निकायों में अब प्रशासक संभालेंगे पूरा कामकाज

रांची। झारखंड कैबिनेट की गुरुवार को सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक में 26 प्रोपोजल को मंजूरी दी गयी है।  कैबिनेट की बैठक में राज्य के कर्मचारियों की महंगाई भत्ते (DA) में चार परसेंट की बढ़ोत्तरी की गयी है। झारखंड के 34 निकायों का कार्यकाल इसी महीने 28 अप्रैल को समाप्त हो रहा है। इसके बाद इन निकायों की कमान प्रशासकों के हाथ में होगी। कैबिनेट की बैठक में इससे संबंधित प्रोपोजल को भी स्वीकृति दी गई।

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नगर निकाय के प्रशासक के रूप में संबंधित नगर आयुक्त, अपर नगर आयुक्त, कार्यपालक पदाधिकारी निकाय परिषद (बोर्ड) की सभी शक्ति एवं कार्यों का नियमानुसार प्रयोग की अनुमति प्रदान कर दी गई है। झारखंड में नगर निकायों का कार्यकाल अप्रैल महीने में समाप्त हो रहा है और इसके बाद नगर निकायों का संचालन सीधे अफसरों के माध्यम से होगा। निकाय चुनाव से पहले सरकार ट्रिपल टेस्ट करायेगी, इससे पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का लाभ देना संभव होगा।

कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने कैबिनेट की बैठक के बार में  मीडिया को जानकारी दी। कैबिनेट सचिव ने बताया कि पुनरीक्षित वेतनमान में 1.1.2023 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दरों में वृद्धि की मंजूरी दी गयी है। इसे बढ़ाकर 42 परसेंट कर दिया गया है। संविदा के आधार पर कार्यरत कर्मियों के संविदा राशि के निर्धारण की स्वीकृति दी गयी है। स्थानीय नगर निकायों मेंआम निर्वाचन स्थगित होनेके कारण प्रशासक की नियुक्ति की स्वीकृति दी गयी है। 
कैबिनेट के अन्य फैसले
मोटरयान निरीक्षक संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवंसेवा की अन्य शर्ते) (संशोधन) नियमावली 2023 पर स्वीकृति दी गयी है। 
बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी, धनबाद के बोकारो जिलेके नावाडीह में डिग्री कॉलेज के निर्माण कार्य को लेकर25,78, 65,000 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति।
पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर अनुमंडलीय न्यायालय के गठन की स्वीकृति।

झारखंड उत्पाद (झारखंड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से खुदरा उत्पाद दुकानों का संचालन) नियमावली, 2022 के तहत झारखंड राज्य के वैसे जिले, जहां प्लेसमेंट एजेंसी का चयन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं की जा सकी है, उन जिलों में अधिकतम चार माह के लिए आपात व्यवस्था के अंतर्गत राजस्वहित में दिनांक 01.05.2023 JSBCL को दैनिक पारिश्रमिक के रूप में दुकान सहायक/ विक्रेताओं की सेवा प्राप्त कर खुदरा उत्पाद दुकानों के संचालन के लिए प्राधिकृत करने की स्वीकृति।
अवर खनन अभियंत्रण सेवा संशोधन नियमावली को स्वीकृति
झारखं अवर खनन अभियंत्रण सेवा (संशोधन) नियमावली, 2023 की स्वीकृति दी गयी. झारखण्ड राज्य औषधि नियंत्रण सेवा (भर्ती, प्रोन्नति एवंअन्य सेवाशर्त) नियमावली, 2023 के गठन की स्वीकृति।
स्टेट मेडिल कॉलेज व हॉस्टिल में क्लीनिकल प्रशिक्षण के लिए निजी मेडिकल कॉलेज/संस्थान के प्रशिक्षणार्थियों के लिए प्रशिक्षण शुल्क निर्धारण की स्वीकृति।
01.01.2016 से पुनरीक्षित/प्रभावी राज्य सरकार के पेंशन/पारिवारिक पेंशनभोगियों को 01 जनवरी, 2023 के प्रभाव से महंगाई राहत की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति। राज्य के पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों जिनके मूल पेंशन का पुनरीक्षण (सप्तम वेतन पुनरीक्षण) दिनांक 18 जनवरी 2017 द्वारा दिनांक 01 जनवरी 2016 से किया गया है, उन्हें दिनांक 01 जनवरी 2023 के प्रभाव से मूल पेंशन का 42% राहत स्वीकृत किया गया है।
राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के जूनियर रेजिडेंट (एकेडमिक एवं नॉन एकेडमिक), इन्टर्नस की वृत्तिका पुनरीक्षण एवं झारखंड चिकित्सा शिक्षा सेवा ( नियुक्ति,प्रोन्नति एवंसेवाशर्त) (संशोधन) नियमावली 2023 के गठन की स्वीकृति दी गयी।
राज्य सरकार के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केन्द्रीय वेतनमान) में 01.01.2023 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दरों मेंअभिवृद्धि की स्वीकृति।
डाटा इंट्री ऑपरेटर की सेवा नियमित
वित्त विभाग, झारखंड सरकार अंतर्गत कोषागार/उपकोषागारों मेंअनियमित रूप सेनियुक्त एवंकार्यरत 09 डाटा इंट्री ऑपरेटर के सेवा नियमितीकरण के स्वीकृति दी गयी।
भूतात्विक विश्लेषक का भर्ती, प्रोन्नति एवंअन्य सेवा शर्तसंशोधन नियमावली, 2023 की स्वीकृति।
रांची के बनहोरा में PMAY के भागीदारी में किफायती आवास अन्तर्गत EPC मोड पर 180 आवास के निर्माण के क्रम में अतिरिक्त Rock Excavation एवं Retaining wall (RCC & Brick work) के निर्माण के लिए कुल 64,81,484 (चौसठ लाख
इक्कासी हजार चार सौ चौरासी रुपये) मात्र की योजना पर घटनोत्तर प्रशासनिक स्वीकृति।
झारखंड वित्त नियमावली की कंडिका 235 को क्षांत कर कंडिका 245 के तहत राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद (NCSM), कोलकाता का मनोनयन के आधार पर चयन कर स्टेट में दो वर्षों के लिए दो मोबाइल साइंस एग्जिबिशन बस (Mobile Science Exhibition Bus) के संचालन की स्वीकृति।
 प्राकृतिक आपदा/दुर्घटना/सामान्य मृत्युकी स्थिति में मृत प्रवासी श्रमिक के पार्थिव शरीर को पैतृक निवास स्थान लाने एवं आर्थिक सहायता प्रदान करनेके उद्देश्य से पूर्व से संचालित अन्तरराज्यीय प्रवासी मजदूरों के सर्वेक्षण एवं पुनर्वास की योजना में झारखंड के प्रवासी श्रमिकों के सामान्य मृत्यु की स्थिति में योजना अंतर्गत देय सहायता राशि में बढ़ोतरी करनेके प्रस्ताव पर स्वीकृति।
उद्योग विभाग के अधीन उद्योग निदेशालय एवं जिला उद्योग केन्द्रों मेंउ द्योग विस्तार पदाधिकारी संवर्ग के कर्मियों की भर्ती,प्रोन्नति एवंअन्य सेवा शर्तो से संबंधित अधिसूचित नियमावली 2014 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन की स्वीकृति।
राजकीय पॉलिटेक्निक/राजकीय महिला पॉलिटेक्निक संस्थानों में शिक्षण कार्यों को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए स्वीकृत पदों के विरूद्ध रिक्त पदों पर कार्यरत आवश्यकता आधारित (Need Based) सहायक प्राध्यापक/व्याख्याता के मानदेय बढ़ोत्तरी तथा गेस्ट फैकल्टी की सेवा प्राप्त करनेकी स्वीकृति।
अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति के जाति प्रमाण पत्र के मानक प्रपत्र में संशोधन करनेकी स्वीकृति।
 नगर निकायों में सर्वेसर्वा होंगे प्रशासक
रांची नगर निगम, गढ़वा नगर परिषद, श्रीवंशीधर नगर पंचायत, मेदिनीनगर नगर निगम, छत्तरपुर नगर पंचायत, हुसैनाबाद नगर पंचायत, लातेहार नगर पंचायत, हजारीबाग नगर निगम, डोमचांच नगर पंचायत, गिरीडीह नगर निगम, मधुपुर नगर परिषद, गोड्डा नगर परिषद, साहेबगंज नगर परिषद।राजमहल नगर पंचायत, बरहरवा नगर पंचायत, पाकुड़ नगर परिषद, दुमका नगर परिषद, बासुकीनाथ नगर पंचायत, जामताड़ा नगर पंचायत, मिहिजाम नगर परिषद, चिरकुंडा नगर परिषद, फुसरो नगर परिषद, रामगढ़ नगर परिषद।लोहरदगा नगर परिषद, गुमला नगर परिषद, खूंटी नगर पंचायत, बुंडू नगर पंचायत, सिमडेगा नगर परिषद, चाईबासा नगर परिषद, आदित्यपुर नगर निगम, सरायकेला नगर पंचायत और कपाली नगर परिषद।
खुदरा शराब दुकानों पर  दैनिक मानदेय पर रखे जायेंगे सेल्समैन
अगले चार महीने तक राज्य में आठ जोन की खुदरा शराब दुकानों पर दैनिक मानदेय के आधार पर सेल्समैन रखे जाएंगे। इनके मानदेय का भुगतान झारखंड राज्य वेबरेजेज कारपोरेशन लिमिटेड (जेएसबीसीएल) करेगा। यह निर्णय गुरुवार को राज्य कैबिनेट की बैठक में लिया गया।कैबिनेट की बैठक में यह बात सामने आई है कि एक मई से अगर खुदरा शराब दुकानों का संचालन नहीं होता है तो प्रतिदिन औसतन पांच करोड़ रुपये के राजस्व की क्षति होगी। खुदरा उत्पाद दुकानों के संचालन के अभाव में अवैध शराब की बिक्री को बल मिलेगा।ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। वर्तमान उत्पाद नीति के अनुसार पूरे राज्य में खुदरा शराब दुकानों पर प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से मैनपावर उपलब्ध कराने का प्रविधान है।
इन जिलों को नहीं मिली प्लेसमेंट एजेंसी
रांची, पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा, हजारीबाग, रामगढ़, सरायकेला-खरसांवा, कोडरमा, दुमका, पाकुड़, जामताड़ा, साहिबगंज, गोड्डा, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, खूंटी व चतरा।