नई दिल्ली: ड्राइविंग लाइसेंस समेत अन्य वैकिल डाक्यूमेंट्स की वैलिडिटी 31 मार्च तक बढ़ाया गया
सेंट्रल गवर्नमेंट ने ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस सर्टिफिकेट, आरसी समेत कई डाक्यूमेंट्स की वैलिडिटी को 31 मार्च, 2021 तक के लिए बढ़ा दिया है।
नई दिल्ली। कोरोना काल में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस सर्टिफिकेट, आरसी समेत कई डाक्यूमेंट्स की वैलिडिटी को 31 मार्च, 2021 तक के लिए बढ़ा दिया है।
सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा रविवार को जारी आदेश में बताया गया है कि कोरोना लॉकडाउन की वजह से देश-दुनिया में कामकाज ठप पड़ गये थे। इस कारण लोगों को अपने डाक्यूमेंट्स भी रिन्यू कराने में परेशानी आई। इस वजह से गवर्नमेंट ने पहले भी वैलिडिटी को आगे बढ़ाया था। जिन डाक्यूमेंट्स की वैलिडिटी 31 मार्च, 2021 से पहले खत्म हो रही थी, अब उन्हें अगले साल 31 मार्च तक के लिए बढ़ाया जा रहा है।
ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी की फिटनेस, रजिस्ट्रेशन आदि की वैलिडिटी बढञायी गयी है। शामिल की हैं। गवर्नमेंट का कहना है कि इस कदम की वजह से परिवहन संबंधी सेवाओं का इस्तेमाल करने वाली जनता को मदद मिलेगी।अब अगर आपका वाहन के कोई भी कागजात की वैधता 1 फरवरी 2020 से समाप्त हो गई है, और आप इसे रिन्यू नहीं करा पायेहैं, तो परेशानी की कोई बात नहीं है, इन्हें अब 31 मार्च तक मान्य माना जायेगा। उल्लेखनीय है कि यह चौथी बार है, जब सरकार ने ऐसे कागजातों की वैधता को बढ़ाया है। पिछली बारअगस्त लास्ट में गवर्नमेंट ने ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट आदि की वैलिडिटी को 31 दिसंबर तक बढ़ाई थी। पहले 30 जून, फिर 30 सितंबर और फिर 31 दिसंबर तक डाक्यूमेंट्स की वैलिडिटी को बढ़ाया गया था।
नये लाइसेंस के लिए RTO में नहीं कोई डेट
अगर आपने अभी तक अपने दस्तावेजो को रिन्यू नहीं कराया है, तो आप parivahan.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं । जिसके बाद आप आरटीओ में आपके बायोमेट्रिक विवरण की जांच कर दस्तावेजों का सत्यापन करा सकते हैं। वहीं नये ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर अभी स्टेट में तीन महीने तक कोई डेट नहीं दी जा रही है।