Dhanbad: धनबाद में प्राइवेट हॉस्पिटलों और जांच घरों को लगाना होगा रेट चार्ट, आदेश जारी
कोयला राजधानी धनबाद के प्राइवेट हॉस्पिटल, क्लीनिक, नर्सिंग होम समेत जिले के सभी पैथोलॉजी जांच घर संचालकों में विभिन्न बीमारियों के इलाज से संबंधित रेट चार्ट प्रदर्शित करना होगा। सिविल सर्जन डॉ चंद्रभानु प्रतापन ने इससे संबंधित आदेश जारी किया है।
धनबाद। कोयला राजधानी धनबाद के प्राइवेट हॉस्पिटल, क्लीनिक,नर्सिंग होम समेत जिले के सभी पैथोलॉजी जांच घर संचालकों में विभिन्न बीमारियों के इलाज से संबंधित रेट चार्ट प्रदर्शित करना होगा। सिविल सर्जन डॉ चंद्रभानु प्रतापन ने इससे संबंधित आदेश जारी किया है।
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सिविल सर्जन के ने आदेश में कहा है कि क्लीनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट-2010 के तहत सभी प्राइवेट हॉस्पिटल, क्लीनिक व नर्सिंग होम संचालकों को अपने-अपने संस्थान के बाहर विभिन्न बीमारी के इलाज से संबंधित दर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करना है। आदेश निर्गत होने के सात दिनों के अंदर सभी अस्पताल, क्लीनिक व नर्सिंग होम संचालकों को प्रदर्शित रोट की फोटो खींच स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध कराने को भी निर्देशित किया गया है। साथ ही सभी को सीइए लाइसेंस लेना अनिवार्य है। सीएस ने बिना सीइए लाइसेंस हॉस्पिटल, क्लीनिक व नर्सिंग होम का संचालन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है।
एमपी ढुल्लू महतो ने डीसी से की थी मांग
एमपी ढुल्लू महतो ने डीसी माधवी मिश्रा को पत्र लिख प्राइवेट हॉस्पिटल, क्लीनिक व नर्सिंग होम के मनमानी पर रोक लगाने का आग्रह किया था। एमपी ने अपने पत्र में कहा था कि प्राइवेट हॉस्पिटलों में इलाज का दर निर्धारित नहीं होने के कारण इलाजरत पेसेंट का परेशानियों का सामना करना पड़ता है। विभिन्न बीमारियों का दर प्रदर्शित नहीं होने के कारण प्राइवेट हॉस्पिटल, क्लीनिक व नर्सिंग होम संचालक पेसेंट से मनमाने तरीके से पैसे वसूल करते हैं। उन्होंने इसपर रोक लगाने का आग्रह डीसी से किया था। एमपी के पत्र के आलोक में डीसी माधवी मिश्रा ने सीएस को कार्रवाई का निर्देश दिया था।