नई दिल्ली: अनलॉक-4 की गाइड लाइन जारी, मेट्रो चालू होंगी, बंद रहेंगे स्कूल, कॉलेज

सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनलॉक -4 की गाइडलाइन जारी कर दी है। अनलॉक-4 देश भर में 30 सितंबर तक लागू रहेगा। देशभर में मेट्रो सर्विस को बहाल करने की अनुमति दी गई है। गाइडलाइन के अनुसार आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, रेल मंत्रालय और गृह मंत्रालय से सलाह लेने के बाद मेट्रो रेल सेवाओं को आगामी सात सितंबर से क्रमबद्ध तरीके से संचालित करने की अनुमति दी जायेगी। 

  • सात सितंबर से देशभर में मेट्रो ट्रेनों को चलाए जाने की इजाजत, 22 मार्च से ही बंद हैं मेट्रो
  • स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटरों परमिशन
  • 21 सितंबर से धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और अन्य कार्यक्रमों की अनुमति बशर्ते 100 से ज्यादा लोग न हों

नई दिल्ली। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनलॉक -4 की गाइडलाइन जारी कर दी है। अनलॉक-4 देश भर में 30 सितंबर तक लागू रहेगा। देशभर में मेट्रो सर्विस को बहाल करने की अनुमति दी गई है। गाइडलाइन के अनुसार आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, रेल मंत्रालय और गृह मंत्रालय से सलाह लेने के बाद मेट्रो रेल सेवाओं को आगामी सात सितंबर से क्रमबद्ध तरीके से संचालित करने की अनुमति दी जायेगी। सात सितंबर से देशभर में मेट्रो ट्रेनों को चलाए जाने की इजाजत दे दी गई है। हालांकि, स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल अभी भी बंद रहेंगे।

दिल्ली मेट्रो भी चलेगी

दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट  के दिशा-निर्देशों के अनुसार दिल्ली मेट्रो सात सितंबर से अपनी सेवाओं को सार्वजनिक रूप से फिर से शुरू करेगी। मेट्रो के संचालन को लेकर विस्तृत एओपी जारी की जाएगी। इसके बाद आम लोगों के लिए मेट्रो के इस्तमाल संबंधी निर्देश भी जारी होंगे।
सार्वजनिक समारोहों को शर्तों के साथ इजाजत

गाईड लाइन के अनुसार  सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक समारोह और अन्य जमावड़ों को 100 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा के साथ 21 सितंबर से अनुमति दी जायेगी।

लॉकडाउन के लिए नये निर्देश

अब कोई भी स्टेट बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की इजाजत के अलग से लॉकडाउन नहीं लगा सकता है। गाइडलााइन में कहा गया है कि स्टट व यूटी गवर्नमेंट अब सेंट्रल  के परामर्श के बिना कंटेनमेंट जोन को छोड़कर किसी भी लोकल लेवल पर लॉकडाउन नहीं लगायेंगी। कंटेनमेंट जोन में 30 सितंबर तक लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जायेगा।

अब कहीं आने जाने पर कोई रोक नहीं

स्टेट के भीतर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आने जाने पर कोई रोक नहीं होगी। यहां तक कि किसी को भी देश में कहीं भी जाने के लिए अलग से अनुमति नहीं लेनी होगी।

ओपन-एयर थियेटर खोलने की अनुमति

आगामी 21 सितंबर से ओपन-एयर थिएटर को खोलने की अनुमति दी गयी है। । स्कूल-कॉलेज 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। इस अवधि तक ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा दिया जायेगा।

टीचिंग स्टाफ को बुलाने की परमिशन

स्कूल कॉलेजों बंद रहेंगे लेकिन स्टेट व यूटी गवर्नमेंट ऑनलाइन टीचिंग, टेली काउंसलिंग और उससे जुड़े कार्यों के लिए 50 परसेंट टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को बुला सकती हैं।  9वीं से 12वीं के स्टूडेंट अपने टीचर से मिलने जा सकते हैं।

सोशल डिस्टेंसिंग रखनी होगी

सभी को सोशल डिस्टेंसिंग रखनी होगी। दुकानों पर कस्टमर्स के बीच भी सोशल डिस्टेंसिंग रखना अनिवार्य होगा। 
बच्चे और बुजुर्गों को घरों में रहने की सलाह

पहले की तरह ही 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों और 10 साल से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं दूसरी घातक बीमारियों से जूझ रहे लोगों को जरूरी ना होने की दशा में बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई है।

इन गतिविधियों पर बैन जारी

सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, क्लोज्ड थिएटर बंद रहेंगे।

सेंट्रल होम मिनिस्टरी द्वारा अनुमति के अलावा शेष अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्राओं पर रोक रहेगी।

पैसेंजर ट्रेनें बंद रहेंगी केवल चुनिंदा ट्रेनों के संचालन की अनुमति।
ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में प्रशिक्षणों को इजाजत।

नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ,स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन , एवं भारत सरकार या राज्य सरकार के साथ पंजिकृत दूसरे नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट , इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट , शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग सेंटरों में प्रशिक्षणों की मंजूरी भी दी गई है।