हाजीपुर में नौ पुलिसकर्मी डिसमिस, कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन कर पुलिस लाइन में कराया था आर्केस्ट्रा
हाजीपुर पुलिस लाइन में कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन कर महाशिवरात्रि के मौके पर 11 मार्च 2021 को आर्केस्ट्रा के आयोजन के मामले में बड़ा एक्शन किया गया है। मामले में आरोपित 11 पुलिसकर्मियों में से नौ को नौकरी से डिसिस कर दिया गया है। वहीं दो अन्य महिला पुलिस कर्मियों के खिलाफ जांच जारी होने की बात कही गई है।
पटना। हाजीपुर पुलिस लाइन में कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन कर महाशिवरात्रि के मौके पर 11 मार्च 2021 को आर्केस्ट्रा के आयोजन के मामले में बड़ा एक्शन किया गया है। मामले में आरोपित 11 पुलिसकर्मियों में से नौ को नौकरी से डिसिस कर दिया गया है। वहीं दो अन्य महिला पुलिस कर्मियों के खिलाफ जांच जारी होने की बात कही गई है।
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वैशाली SP मनीष ने उक्त बात की पुष्टि की है। आरोपित पुलिस कर्मियों के खिलाफ हाजीपुर सदर थाने में FIR दर्ज कराई गई थी। SP मनीष की अनुशंसा पर तिरहुत रेंज के तत्कालीन आइजी गणेश कुमार ने आरोपित सभी पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव सस्पेंड करते हुए सभी का निलंबन अवधि में हेडक्वार्टर शिवहर एवं सीतामढ़ी निर्धारित किया था।
उल्लेखनीय हो कि महाशिवरात्रि के मौके पर पुलिस लाइन हाजीपुर में पूजा-पाठ का आयोजन किया गया था। शिव मंदिर के समीप श्रद्धालुओं के प्रसाद लेने एवं ठहरने के लिए पंडाल बनाया गया था। आर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया। हालांकि उस समय कोविड संक्रमण की दूसरी लहर के कारण ऐसी सभी गतिविधियों पर सरकार ने रोक लगा रखी थी। रात में नाच-गाना शुरू होते ही इसकी सूचना एसपी तक पहुंची। इसके बाद 11 मार्च को ही देर रात वैशाली के एसपी मनीष ने एसडीपीओ सदर राघव दयाल को जांच कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया था। एसडीपीओ ने रात में ही मौके पर पहुंचकर डीजे साउंड को जब्त कर लिया। कार्यक्रम को तत्काल बंद करा दिया था।
एसडीपीओ की जांच रिपोर्ट के बाद हाजीपुर सदर पुलिस स्टेशन में 12 पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR भी दर्ज कराई गई थी। पुलिस लाइन हाजीपुर के सार्जेंट मेजर सत्येंद्र कुमार के प्रतिवेदन के आधार पर दर्ज मामले में कांस्टेबल प्रभात कुमार, गौरव कुमार, सुमन कुमार, अरविंद कुमार, विपिन कुमार सिंह, राजेश कुमार सिंह, मनोरंजन कुमार, सन्नी कुमार, सुनीता कुमारी, अजय कुमार, रंजीत कुमार एवं दीपा कुमारी को नेम्ड किया गया था। पुलिसकर्मियों के खिलाफ हाजीपुर सदर पुलिस स्टेशन कांड संख्या 224-2021 दिनांक 12 मार्च को भादवि की धारा 188, 120 (बी) एवं 294 के अलावा 51 (बी) नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट एवं 3-4 बिहार लाउडस्पीकर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था।
एसपी ने सभी आरोपित पुलिसकर्मियों से शो-कॉज किया था। जवाब संतोषजनक नहीं मिलने पर संबंधित पुलिसकर्मियों पर विभागीय कार्रवाई की बात कही गई थी। एसडीपीओ की जांच रिपोर्ट में यह बात सामने आयी थी कि नियमों को ताक पर रखते हुए नाच-गाने का यहां कार्यक्रम हुआ। कोरोना को लेकर जारी गाइडलाइन के अनुसार इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किए जाने पर साफ तौर पर रोक थी। वहीं रोक के बावजूद वहां डीजे का प्रयोग भी किया गया था। वहां महाशिवरात्रि पर पूजा-पाठ का आयोजन किया गया था।
पुलिस लाइन में आर्केस्ट्रा कराने के मामले में आरोपित पुलिसकर्मियों के खिलाफ हाजीपुर सदर थाना कांड संख्या 224-2021 दिनांक 12 मार्च को भादवि की धारा 188, 120 (बी) एवं 294 के अलावा 51 (बी) नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट एवं 3-4 बिहार लाउडस्पीकर एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। दर्ज एफआइआर के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई भी शुरू कर दी गई थी। मौके से एक ध्वनि विस्तारक यंत्र की बरामदगी की भी जानकारी दी गई थी।