नई दिल्ली: इलेक्शन कमीशन ने नवजोत सिंह सिद्धू के चुनाव प्रचार पर 72 घंटे तक रोक लगाया

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नई दिल्ली:

इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस के स्टार प्रचारक व पंजाब के मिनिस्टर नवजोत सिंह सिद्धू को 23 अप्रैल 2019 को सुबह 10 बजे से 72 घंटे तक चुनाव से संबंधित किसी भी सार्वजनिक बैठक, रोड शो, सार्वजनिक रैली या प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर रोक लगा दी है. इलेक्शन कमीशन ने सिद्धू द्वारा आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर नोटिस जारी किया है, नोटिस में बिहार में कटिहार जिले के बारसोई और बरारी में चुनाव प्रचार के दौरान उनके द्वारा दिए गए बयानों की निंदा की गयी है. उल्लेखनीय है कि बिहार के कटिहार की चुनावी सभा में दिये गये बयानों के बाद उनके खिलाफ एफआइआर भी दर्ज करायी गयी है. इधर सिद्धू ने छत्तीसगढ़ में मुस्लिम समर्थन के लिए अल्लाह हू अकबर बोलकर विवादों में आ गये हैं. छत्तीसगढ़ सिख संगठन के प्रमुख अमरजीत सिंह ने सिद्धू के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को पत्र लिखकर नाराजगी जाहिर की है. उन्होंने पत्र में लिखा है कि सिद्धू ने मुस्लिम समर्थन के लिए अल्लाह हू अकबर कहकर सिख धर्म के परंपरा और नियम का उल्लंघन किया है.छाबड़ा ने कहा कि शीर्ष अदालत ने अक्टूबर-2016 में जारी अपने आदेश में कहा था कि कोई भी धर्म के नाम पर वोट नहीं मांग सकता है। छाबड़ा ने निर्वाचन आयोग को इलेक्शन कमीशन ने इससे पहले नवजोत सिंह सिद्धू कटिहार में दिए गए बयानों पर उनसे सफाई मांगी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हटाने के लिए सभी मुस्लिम मतदाताओं से एकजुट होने की अपील की थी.चुनाव आयोग ने सिद्धू के खिलाफ कारण बताओ का नोटिस जारी किया था. चुनाव आयोग ने सिद्दू से 24 घंटे के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा था। नवजोत सिंह सिद्धू ने बिहार के कटिहार में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए यह विवादित बयान दिया था.