झारखंड: महाधिवक्ता ने रूपा तिर्की मामले में रजिस्ट्रार जनरल से सुनवाई की रिकॉर्डिंग मांगी
झारखंड के महाधिवक्ता राजीव रंजन ने रूपा तिर्की की सीबीआइ जांच कराने के लिए दाखिल याचिका पर हाई कोर्ट में दो दिनों की वर्चुअल सुनवाई की रिकॉर्डिंग मांगी है। राजीव रंजन ने इसके लिए रजिस्ट्रार जनरल को पत्र लिखा है।
रांची। झारखंड के महाधिवक्ता राजीव रंजन ने रूपा तिर्की की सीबीआइ जांच कराने के लिए दाखिल याचिका पर हाई कोर्ट में दो दिनों की वर्चुअल सुनवाई की रिकॉर्डिंग मांगी है। राजीव रंजन ने इसके लिए रजिस्ट्रार जनरल को पत्र लिखा है।
महाधिवक्ता के पत्र में कहा गया है कि इस मामले में 11 और 13 अगस्त को हुई सुनवाई की रिकॉर्डिंग उन्हें उपलब्ध कराई जाए। दोनों दिन सुनवाई गूगल मीट इनविटेशन लिंक से हुई थी। महाधिवक्ता ने कहा है कि यदि रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय में यह रिकॉर्डिंग उपलब्ध नहीं है, तो वह गूगल को रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराने का निर्देश दें। इस पर खर्च होने वाली राशि वह खुद वहन करेंगे। महाधिवक्ता ने रजिस्ट्रार जनरल से उक्त रिकॉर्डिंग यथाशीघ्र उपलब्ध कराने को कहा है।
उल्लेखनीय है रूपा तिर्की के मामले की सुनवाई के दौरान 13 अगस्त को महाधिवक्ता राजीव रंजन ने सुनवाई कर रहे जज से आग्रह किया था कि वह अब इस मामले की सुनवाई नहीं करें। महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया था कि 11 अगस्त को मामले की सुनवाई के बाद रूपा तिर्की के पिता देवानंद उरांव के वकील का माइक्रोफोन ऑन रह गया था।वकील कह रहे थे कि इस मामले में सीबीआइ जांच होना 200 प्रतिशत तय है। इस कारण अदालत को अब इस मामले की सुनवाई नहीं करनी चाहिए।
इसके बाद अदालत ने महाधिवक्ता को अपनी बात शपथपत्र के माध्यम से रखने का निर्देश दिया था, लेकिन महाधिवक्ता ने शपथपत्र दाखिल करने से इन्कार कर दिया था। इसके बाद मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस एसके द्विवेदी ने पूरी बात रिकॉर्ड कर चीफ जस्टिस के पास भेज दिया था। चीफ जस्टिस से जज ने यह तय करने को कहा था कि इस मामले की सुनवाई अब किस बेंच में होगी। चीफ जस्टिस ने इस मामले को दोबारा जस्टिस एसके द्विवेदी की ही बेंच में भेज दिया। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने रूपा तिर्की की मौत की सीबीआइ जांच का आदेश दिया है।