झारखंड: स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की नई गाईडलाइन जारी,कौन सी सर्विस दो बजे तक रहेंगी चालू, किस पर है रहेगी बैन
कोरोना वायरस संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए आंशिक लॉकडाउन यानी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि को बढ़ाकर छह मई की सुबह छह बजे तक कर दिया गया है। झारखंड सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग ने बुधवार से बढ़ी अवधि में पूर्व के नियमों में कई बदलाव किये गये हैं। इससे संबंधित नई गाईडलाइन जारी कर दी गयी है। सभी दुकानों (अनिवार्य सेवाओं को छोड़कर) आगामी पांच मई तक दोपहर दो बजे ही खुलेंगी।
- सभी गवर्नमेंट ऑफिस में दो बजे 50 परसेंटही रहेंगे उपस्थित, शेष समय में वर्क फ्रॉम होम
रांची। कोरोना वायरस संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए आंशिक लॉकडाउन यानी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि को बढ़ाकर छह मई की सुबह छह बजे तक कर दिया गया है। झारखंड सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग ने बुधवार से बढ़ी अवधि में पूर्व के नियमों में कई बदलाव किये गये हैं। इससे संबंधित नई गाईडलाइन जारी कर दी गयी है। सभी दुकानों (अनिवार्य सेवाओं को छोड़कर) आगामी पांच मई तक दोपहर दो बजे ही खुलेंगी।
कौन-कौन सी सेवाएं दोपहर दो बजे तक रहेंगी चालू
जन वितरण प्रणाली की दुकान।
आउटलेट ग्रॉसरी (एफएमसीजी) स्टोर। इनमें होम डिलीवरी को प्राथमिकता देने का आदेश।
फल, सब्जियों, अनाज, दूध और डेयरी प्रोडक्ट, पशु चारा और खाने-पीने की सभी दुकानें, जिनमें मिठाई दुकान भी शामिल।
कृषि और कृषि से जुड़ी गतिविधियां जारी रहेंगी। खेतीबाड़ी के सामान की दुकानें दोपहर दो बजे तक ही खुलेंगी।
निर्माण से जुड़ी गतिविधियों, जिनमें मनरेगा की गतिविधियां भी शामिल हैं, अनुमति दी गई है। माइनिंगकार्य से जुड़ी सभी दुकानों दोपहर दो बजे तक ही खुलेंगी।
ई-कॉमर्स सेवाएं।
जानवरों की देखभाल से जुड़ी दुकानें।
शराब दुकानें।
वाहन बनाने वाले वर्कशॉप और गैराज।
सेंट्रल गवर्नमेंट और उससे जुड़े उपक्रमों के दफ्तर. इसमें अधिकतम 50 परसेंट स्टाफ ही उपस्थित रहेंगे।
बैंक, एटीएम, वित्तीय संस्थाएं,, बीमा कंपनियां और सेबी से रजिस्टर्ड ब्रोकर्स।
स्टेट गवर्नमेंट के स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग, गृह एवं कारा विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग, पेयजल स्वच्छता, बिजली विभाग, पुलिस, होमगार्ड, अग्निशमन कार्यालय. समाहरणालय. नगर निकाय, बीडीओ, सीओ, सीडीपीओ और ग्राम पंचायत कार्यालय। इनमें केवल 50 परसेंट ही उपस्थित रहेंगे। शेष समय में कर्मी वर्क पर होम में रहेंगे।
जिन सेवाओं को दोपहर दो बजे के बैन से रखा गया है बाहर
हेल्थ केयर और चिकित्सा उपकरणों से जुड़ी दुकानें।
पेट्रोल पंप, एलपीजी और सीएनजी।
होटल और रेस्टोरेंट खुले रहेंगे। होम डिलीवरी को अनुमति। बैठकर खाने की अनुमति नहीं।.
नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर स्थित ढाबे खुले रहेंगे।
सभी प्रकार के माल की ढुलाई के लिए परिवहन व्यवस्था जारी रहेगी. वैसे सभी दुकानें और प्रतिष्ठान जो परिवहन और समानों के लॉजिस्टिक से जुड़े हैं, जारी रहेंगे। सामानों की ढुलाई की अनुमति दी गई है।
औद्योगिक व खनन कार्य।
कोल्ड स्टोरेज व वेयर हाउस।
प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऑफिस
कुरियर सर्विस।
पोस्टल व टेलीकम्यूनिकेशन सर्विस।
सिक्यूरिटी सर्विस।
ये सब रहेंगी बंद
सभी धार्मिक स्थानों स्थलों तथा पूजा स्थलों को खोलने की अनुमति होगी, लेकिन वहां लोगों का आना जाना बंद रहेगा।
बंद अथवा खुले स्थानों पर पांच से अधिक लोगों का जमावड़ा नहीं लग सकेगा। शादियों में शामिल होने के लिए 50 लोगों की सीमा निर्धारित की गई है। श्राद्ध आदि कार्यक्रमों में 30 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे।
धार्मिक जुलूस समेत सभी प्रकार के जुलूस और रैलियों पर बैन है।
स्कूल, कॉलेज, आईटीआई, स्किल डेवलपमेंट सेंटर, कोचिंग संस्थान, ट्यूशन क्लासेस और ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट बंद रहेंगे।
झारखंड सरकार तथा इसके विभिन्न प्राधिकारों द्वारा संचालित सभी प्रकार की एग्जामस पर रोक है।
सभी आईसीडीएस सेंटर यानी आंगनवाड़ी केंद्र बंद रहेंगे. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभार्थियों को उनके घर तक राशन पहुंचाया जायेगा।
सभी प्रकार के मेलों और प्रदर्शनी पर रोक है।
सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे।
स्टेडियम, जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल और पार्क बंद रहेंगे।
बैंक्वेट हॉल का उपयोग शादियों के अलावा सिर्फ श्राद्ध के लिए किया जा सकेगा।
पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर छूट जारी रहेगी।
हवाई तथा ट्रेन यात्रा के लिए लोगों के पास वैध पहचान पत्र और ट्रेवल डॉक्यूमेंट होना जरूरी है।
किसी भी सरकारी दफ्तर, धार्मिक स्थल, पूजा स्थल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड, ऑटो रिक्शा स्टैंड और सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क के आने-जाने पर रोक जारी रहेगी।