Abbas Ansari: हेट स्पीच मामले में अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत, सजा पर रोक, विधायकी बहाल

हेट स्पीच मामले में सजा पाए सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली। कोर्ट ने सजा पर रोक लगाकर उनकी विधायकी बहाल कर दी।

Abbas Ansari: हेट स्पीच मामले में अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत, सजा पर रोक, विधायकी बहाल
अब्बास अंसारी (फाइल फोटो)।

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लखनऊ/ प्रयागराज। हेट स्पीच मामले में दोषी ठहराये गये सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के एमएलए अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा पर रोक लगाते हुए उनकी विधानसभा सदस्यता बहाल करने का आदेश दिया है। 
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हाई कोर्ट के फैसले के बाद बाहुबली लीडर मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की राजनीति में वापसी का रास्ता साफ हो गया है। अब्बास अंसारी को राहत मिलने के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। सुभासपा कार्यकर्ताओं ने इसे न्याय की जीत" बताया। वहीं, विपक्षी दलों का कहना है कि यह फैसला अब्बास अंसारी को राजनीति में सक्रिय बनाये रखेगा और विपक्ष को मजबूती देगा।
यह था मामला
सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से मऊ सदर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से एमएलए निर्वाचित हुए अब्दुल्ला अंसारी को मऊ की एमपी/एमएलए स्पेशल कोर्ट ने आईपीसी की धारा 153-ए (विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) और 189 (सार्वजनिक सेवक को चोट पहुंचाने की धमकी) के तहत अपराध के लिए दो साल की कैद की सजा सुनायी थी।इसके अलावा धारा 506 में एक वर्ष और धारा 171-एफ (चुनाव में अनुचित प्रभाव या व्यक्तिगत पहचान) के तहत अपराध के लिए छह महीने कैद की सजा सुनायी थी। स्पेशल कोर्ट ने सभी सजाएं एक साथ चलाए जाने के लिए कहा था।
2022 के विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान दिया था हेट स्पीच
अब्बास के खिलाफ यह धमकी देने के मामले में एफआइआर दर्ज किया गया था। कहा गया था कि 2022 के विधानसभा चुनाव बाद समाजवादी पार्टी के सत्ता में आने पर राज्य सरकार के अधिकारियों को परिणाम भुगतना पड़ेगा। इस फैसले के खिलाफ अपर सत्र न्यायाधीश के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया था जिसे गत पांच जुलाई को खारिज कर दिया गया था। इस आदेश के खिलाफ यह पुनरीक्षण याचिका दाखिल की थी।