बिहार: खान सर को कोर्ट से बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर लगी रोक; पुलिस से मांगी केस डायरी
पटना सिविल कोर्ट से खान सर को बड़ी राहत मिली है। जिला जज की अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर 20 जून तक रोक लगा दी है और पुलिस से केस डायरी तलब की है। 2 जून को हुए कोचिंग बवाल मामले में कोर्ट ने अगले आदेश तक कठोर कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है।
- FIR रद कराने हाईकोर्ट जाने की तैयारी में खान सर
पटना (Threesocieties.com Desk): खान ग्लोबल स्टडीज के डायरेक्टर और देश के चर्चित शिक्षक फैजल खान उर्फ खान सर को पटना सिविल कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जिला एवं सत्र न्यायालय ने उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है और मामले की जांच से जुड़ी केस डायरी पुलिस से तलब की है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि अगली सुनवाई या नए आदेश तक खान सर के खिलाफ कोई कठोर या दबावपूर्ण कार्रवाई नहीं की जाएगी।
यह भी पढ़ें: क्या जेल जाने से बच जाएंगे बिहार के 6 बार के विधायक राजू सिंह? कोर्ट ने मांगी प्रोबेशन रिपोर्ट
मंगलवार को जिला जज की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान खान सर की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत याचिका पर विचार किया गया। सुनवाई के बाद अदालत ने उन्हें 20 जून तक अंतरिम राहत प्रदान करते हुए पुलिस को केस डायरी पेश करने का निर्देश दिया।
आर्म्स एक्ट समेत कई धाराओं में जुड़ा नाम
जानकारी के अनुसार, खान सर के खिलाफ दर्ज एफआईआर में बाद में उनका नाम जोड़ा गया था। मामले में आर्म्स एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत जांच चल रही है। खान सर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद कुमार मौआर ने अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी। अदालत ने कहा कि जब तक मामले की पूरी रिपोर्ट और केस डायरी का अध्ययन नहीं हो जाता, तब तक किसी प्रकार की कठोर कार्रवाई उचित नहीं होगी।
2 जून के बवाल से जुड़ा है मामला
पूरा विवाद 2 जून की रात पटना स्थित खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग संस्थान के बाहर हुए हंगामे और फायरिंग की घटना से जुड़ा हुआ है। इस घटना के बाद दोनों पक्षों की ओर से अलग-अलग एफआईआर दर्ज कराई गई थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है और कई लोगों से पूछताछ की जा चुकी है।इस मामले ने शिक्षा जगत और छात्रों के बीच भी काफी चर्चा बटोरी है। खान सर के समर्थक छात्र लगातार उनके पक्ष में प्रदर्शन कर रहे हैं।
रौशन आनंद और गार्डों के मामले में भी सुनवाई
इसी मामले में ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रौशन आनंद तथा खान सर के दो गार्ड दीपक कुमार और तालेबर सिंह की याचिका पर भी अदालत में सुनवाई हुई है। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अनुराग वर्मा की अदालत ने पुलिस को पूरे साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 10 जून को निर्धारित की गई है। रौशन आनंद की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा गया था, जिस पर जल्द निर्णय आने की संभावना जताई जा रही है।
छात्रों ने निकाला कैंडल मार्च
खान सर और उनके सहयोगियों के समर्थन में छात्रों ने पटना में कैंडल मार्च भी निकाला। छात्रों का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और शिक्षा व्यवस्था प्रभावित नहीं होनी चाहिए। सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को लेकर व्यापक चर्चा जारी है।
अब 20 जून की सुनवाई पर नजर
फिलहाल अदालत के आदेश से खान सर को बड़ी राहत मिली है। अब सभी की निगाहें 20 जून को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जब पुलिस की केस डायरी और अन्य दस्तावेजों के आधार पर अदालत आगे का फैसला करेगी। मामले का परिणाम न केवल खान सर बल्कि इस पूरे विवाद से जुड़े अन्य आरोपियों के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
FIR रद कराने हाईकोर्ट जाने की तैयारी में खान सर
कोचिंग विवाद से जुड़े मामले में शिक्षक और यूट्यूबर फैसल खान (खान सर) एक बार फिर सुर्खियों में हैं। सूत्रों के मुताबिक, उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को चुनौती देने की तैयारी चल रही है। बताया जा रहा है कि उनकी कानूनी टीम अब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है। इस संभावित कदम ने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया है। कानूनी और राजनीतिक गलियारों में भी इस पर चर्चा तेज हो गई है। हालांकि, अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
‘FIR खत्म, तो खत्म होगा पूरा विवाद?’
जानकारी के अनुसार, खान सर की ओर से FIR Quashing Petition दाखिल करने पर विचार किया जा रहा है। इस याचिका के जरिए हाईकोर्ट से एफआईआर रद करने की मांग की जाती है। कानूनी टीम मामले के हर पहलू का बारीकी से अध्ययन कर रही है। यदि याचिका दायर होती है तो यह केस का सबसे अहम मोड़ साबित हो सकता है। कोर्ट पहले याचिका की वैधता और आधारों की जांच करेगा। इसके बाद आगे की सुनवाई का रास्ता तय होगा।






