बिहार: सीनीयर डीएसपी कमलाकांत प्रसाद की गिरफ़्तारी पर गया सिविल कोर्ट ने पांच जुलाई तक रोक लगाई
गया की नाबालिग लड़की से रेप के आरोपी सीनियर डीएसपी कमलकांत प्रसाद को बड़ी कानूनी राहत मिली है। गया सिविल कोर्ट ने पांच जुलाई तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने पुलिस से केस डायरी की मांग की है।
- नाबालिग से रेप मामले में फरार हैं बीएमपी के DSP
पटना। गया की नाबालिग लड़की से रेप के आरोपी सीनियर डीएसपी कमलकांत प्रसाद को बड़ी कानूनी राहत मिली है। गया सिविल कोर्ट ने पांच जुलाई तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने पुलिस से केस डायरी की मांग की है।
सस्पेंड किये गये हैं DSP कमलाकांत, खोज रही है पुलिस
कमलाकांत ने अपने एडवोकेट के माध्यम से गया सिविल कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी। याचिका पर पॉक्सो कोर्ट एडीजे 7 नीरज कुमार की कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। कोर्ट गिरफ्तारी पर पांच जुलाई तक रोक लगा दी। रेप के आरोपी डीएसपी को डिपार्टमेंट ने सस्पेंड कर दिया है। एडीजी ने आरोपी डीएशपी की गिरफ्तारी का आदेश जारी किया है। वह फरार चल रहे हैं।
डीएसपी के खिलाफ वर्ष 2017 का है मामला
नाबालिग लड़की से रेप की घटना उस समय की है, जब कमलाकांत गया में डीएसपी हेडक्वार्टर थे। वर्ष 2017 में दशहरे के समय पीड़ित नाबालिग लड़की उनके गया स्थित डीएसपी के सरकारी आवास में ठहरी थी। डीएसपी के खिलाफ पिछले 27 मई को महिला पुलिस स्टेशन में नेम्ड एफआइआर दर्ज की गई थी। पीड़िता ने कोर्ट में164 के तहत दिये गये अपने बयान में घटना की पुष्टि की है।