धनबाद: एक्स एमएलए अरूप चटर्जी समेत BCKU व MCC दर्जन भर लीडर्स के खिलाफ FIR
बीसीसीएल की बस्ताकोला कोलियरी से गोलकडीह छह नंबर साइडिंग में होने वाली कोयला ट्रांसपोर्टिंग को रोके जाने के मामले में निरसा के एक्स एमएलए व BCKU के महामंत्री अरूप चटर्जी समेत 12 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गयी है। बस्ताकोला के पीओ अशोक कुमार शर्मा की कंपलेन पर घनुडीह ओपी में दर्ज मामले में 30-40 अननोन को भी एक्युज्ड बनाया गया है।
- BCCL के गोलकडीह प्रोजेक्ट में कोयला डिस्पैच रोकने व सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप
- घनुडीह ओपी में दर्ज मामले में 30-40 अननोन भी हैं आरोपी
धनबाद। बीसीसीएल की बस्ताकोला कोलियरी से गोलकडीह छह नंबर साइडिंग में होने वाली कोयला ट्रांसपोर्टिंग को रोके जाने के मामले में निरसा के एक्स एमएलए व BCKU के महामंत्री अरूप चटर्जी समेत 12 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गयी है। बस्ताकोला के पीओ अशोक कुमार शर्मा की कंपलेन पर घनुडीह ओपी में दर्ज मामले में 30-40 अननोन को भी एक्युज्ड बनाया गया है।
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FIR में बिहार कोलियरी कामगार यूनियन के केंद्रीय सचिव सुरेश प्रसाद गुप्ता, मार्क्सवादी समन्वय समिति के जिलाध्यक्ष बिंदा पासवान, सपन पासवान, कामता पासवान, शिवबालक पासवान, राम प्रसाद यादव, हरेराम पासवान, शंकर रवानी, जनता मजदूर संघ के छोटू सिंह उर्फ शैलेंद्र सिंह, सेलो पासवान के अलावा अन्य को एक्युज्ड बनाया गया है। कांड संख्या 58/22 के तहत 28 जुलाई को दर्ज एफआइआर में आइपीसी के सेक्शन 147, 149, 323, 341, 504, 506, 350, 353 (3)1 लगायी गयी है।
अरूप समेत अन्य नेताओं पर हाइवा ड्राइवर से मारपीट करने, रंगदारी मांगने, ट्रांसपोर्टिंग कार्य में बाधा उत्पन्न करने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप है। इससे पूर्व के एन्य केस में तिसरा पुलिस ने 28 जुलाई की देर रात बिहार कोलियरी कामगार यूनियन के केंद्रीय सचिव सुरेश प्रसाद गुप्ता, मासस जिलाध्यक्ष बिंदा पासवान, कामता पासवान, राम प्रसाद यादव व शंकर रवानी को उनके घरों से अरेस्ट किया था। सभी को दूसरे दिन कोर्ट में पेशी के बाद जेल भेज दिया गया था।