मथुरा-वृंदावन का दस किलोमीटर क्षेत्र तीर्थस्थल घोषित, शराब-मांस की बिक्री पर बैन

उत्तर प्रदेश की योगी गवर्नमेंट ने मथुरा और वृंदावन में 10 किलोमीटर के क्षेत्र को तीर्थस्थल घोषित कर दिया है। इस 10 किलोमीटर के एरिया में अब मांस और शराब की बिक्री पर पूरी तरह रोक रहेगी।

मथुरा-वृंदावन का दस किलोमीटर क्षेत्र तीर्थस्थल घोषित, शराब-मांस की बिक्री पर बैन

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी गवर्नमेंट ने मथुरा और वृंदावन में 10 किलोमीटर के क्षेत्र को तीर्थस्थल घोषित कर दिया है। इस 10 किलोमीटर के एरिया में अब मांस और शराब की बिक्री पर पूरी तरह रोक रहेगी।

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तीर्थ स्थल घोषित किये गये एरिया में नगर निगम के 22 वार्ड आते हैं। सीएम आफिस की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि मथुरा-वृंदावन के 22 नगर निगम क्षेत्र तीर्थस्थल क्षेत्र घोषित किये जाते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्रीकृष्ण जन्मस्थल को केंद्र में रखकर 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के लिए यह आदेश जारी किया है।

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योगी सरकार लगातार तीर्थस्थलों के विकास के काम में लगी है। अयोध्या, वाराणसी, मथुरा में सुविधाएं बेहतर की जा रही हैं। सीएम योगी जन्माष्टमी के दिन मथुरा दौर कृष्णोत्सव कार्यक्रम के दौरान कहा था कि मथुरा के वृन्दावन, गोवर्धन, नन्दगांव, बरसाना, गोकुल, महावन एवं बलदेव में जल्द ही मांस और शराब की बिक्री बंद होगी। इन कार्यों में लगे लोगों का अन्य व्यवसायों में पुनर्वास किया जायेगा। यहां का भौतिक विकास हो पर आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को भी बचाये रखना है, क्योंकि यही देशवासियों की पहचान है।

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यूपी में योगी गवर्नमेंट बनने के बाद ही अक्तूबर 2017 में कृष्ण की नगरी वृंदावन और राधा की जन्मस्थली बरसाना को धार्मिक स्थल घोषित करने की घोषणा हुई थी। यह भी कहा गया था कि सात स्थलों को भी धार्मिक स्थल घोषित किया जायेगा। वृन्दावन में हर साल डेढ़ करोड़ तो बरसाना में 60 लाख श्रद्धालु पहुंचते हैं।