JAC के तत्कालीन उपाध्यक्ष फूल सिंह को फिर से नियुक्त करने का निर्देश,हाई कोर्ट ने निरस्त किया गर्वमेंट का आदेश
झारखंड हाईकोर्ट ने जैक के तत्कालीन उपाध्यक्ष फूल सिंह को हटाने के गवर्नमेंट के आदेश को निरस्त कर दिया है। जस्टिस डॉ. एसएन पाठक की कोर्ट ने फूल सिंह को फिर से जैक उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त करने का भी आदेश दिया है।
रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने जैक के तत्कालीन उपाध्यक्ष फूल सिंह को हटाने के गवर्नमेंट के आदेश को निरस्त कर दिया है। जस्टिस डॉ. एसएन पाठक की कोर्ट ने फूल सिंह को फिर से जैक उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त करने का भी आदेश दिया है।
फूल सिंह ने सरकार के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। पूर्व में सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से वरीय एडवोकेट अजीत कुमार व सुगंधा ने कोर्ट में पक्ष रखी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने जैक के तत्कालीन उपाध्यक्ष फूल सिंह को सितंबर 2020 में बिना किसी पूर्व सूचना के ही पद से हटा दिया था। इस दौरान न तो उन्हें को नोटिस दिया गया और न ही उनका पक्ष ही नहीं सुना गया। यह नैसर्गिक न्याय के खिलाफ है।इसलिए कोर्ट को गवर्नमेंट के इस आदेश को खारिज कर देना चाहिए। प्रार्थी की दोबारा पद पर नियुक्ति की जानी चाहिए।
स्टेट गवर्नमेंट की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने इसका विरोध करते हुए कहा कि सरकार की ओर से फूल सिंह को उपाध्यक्ष पद से हटाया जाना बिल्कुल सही है। सरकार को ऐसा करने का अधिकार भी है. लेकिन कोर्ट ने सरकार की दलीलों को दरकिनार करते हुए प्रार्थी को राहत प्रदान की है।
वर्ष 2015 में JAC उपाध्यक्ष बने थे फूल सिंह
फूल सिंह को वर्ष 2015 में झारखंड एकेडमिक काउंसिल का उपाध्यक्ष बनाया गया था। उनकी नियुक्ति तीन साल के लिए की गई थी।यह अवधि पूरा होने पर फिर से उन्हें तीन साल के लिए उपाध्यक्ष पद पर नियुक्ति की गई है। सितंबर 2020 में बिना कारण बताए ही उनके कार्यकाल को समाप्त करते हुए पदमुक्त कर दिया गया था।