झारखंड: चारा घोटाला मामले में सीबीआइ कोर्ट ने खारिज की लालू प्रसाद की याचिका
बिहार के एक्स सीएमआरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को सीबीआइ कोर्ट बड़ा झटका लगा है। रांची की सीबीआइ कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है।
रांची। बिहार के एक्स सीएमआरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को सीबीआइ कोर्ट बड़ा झटका लगा है। रांची की सीबीआइ कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है।
चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद सहित 112 अभियुक्तों की याचिका पर बुधवार को सीबीआइ के स्पेशल जज एसके शशि की अदालत में सुनवाई हुई। सीबीआइ के जवाब को देखते हुए कोर्ट ने लालू सहित सभी की याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस मामले की सुनवाई पर डे होनी है। बचाव पक्ष की ओर से दायर अर्जी सुनवाई के पश्चात खारिज कर दी।कोर्ट में सुनवाई टालने के लिए फिजिकल सुनवाई की अर्जी स्वीकार नहीं हुई है।
चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले आरसी 47ए/96 में बचाव पक्ष 13 अगस्त से बहस शुरू करेगा। कोर्ट ने कहा कि मामले में बहस डे-टू-डे के तर्ज पर होगी, जो लोग फिजिकल मोड में करना चाहते हैं, वे कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर कोरोना महामारी गाइडलाइन का पालन करते हुए बहस कर सकते हैं। उनके लिए कोर्ट बैठेगी। बहस के दौरान अधिकतम पांच व्यक्ति मौजूद रहेंगे। जो लोग वर्चुअल मोड पर बहस करना चाहते हैं, वे लोग कोर्ट के परमिशन पर दस्तावेज देख ले और बहस करें। मामले में बहस के लिए दोनों विकल्प खुले हैं। इससे पूर्व बचाव पक्ष की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई हुई।सुनवाई के दौरान सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक बीएमपी सिंह ने कहा कि यह बहुत पुराना केस है। हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट ऐसे केस को जल्द से जल्द निष्पादन करने को कह रहा है।
उल्लेखनीय है कि डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से जुड़े उक्त मामले में लालू प्रसाद, एक्स एमपी जगदीश शर्मा, डॉ आरके राणा, पीएसी के तत्कालीन अध्यक्ष ध्रुव भगत समेत 112 आरोपी मुकदमा का सामना कर रहे हैं।