लक्षद्वीप के MP फैजल समेत चार लोगों को 10 साल की सजा
लक्षद्वीप की जिला और सत्र न्यायालय ने ने बुधवार को हत्या के प्रयास के मामले में लक्षद्वीप के एमपी मोहम्मद फैजल समेत चार लोगों को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 2009 में उनके खिलाफ दर्ज मर्डर के प्रयास के मामले में ये सजा सुनाई है। जिला और सत्र न्यायालय ने सांसद समेत चारों दोषियों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
- मर्डर के प्रयास मामले में लोअर कोर्ट ने सुनाया फैसला
कवरत्ती। लक्षद्वीप की जिला और सत्र न्यायालय ने ने बुधवार को हत्या के प्रयास के मामले में लक्षद्वीप के एमपी मोहम्मद फैजल समेत चार लोगों को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 2009 में उनके खिलाफ दर्ज मर्डर के प्रयास के मामले में ये सजा सुनाई है। जिला और सत्र न्यायालय ने सांसद समेत चारों दोषियों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देंगे एमपी
वकीलों के अनुसार, आरोपी मोहम्मद फैजल और अन्य लोगों ने एक्ससेंट्रल मिनिस्टर पीएम सईद के दामाद पदनाथ सालेह पर तब हमला किया था। जब वे 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान एक राजनीतिक मुद्दे पर हस्तक्षेप करने के लिए उनके पड़ोस में पहुंचे थे।
न्यूज एजेंसी पीटीआइ से बात करते हुए एमपी मोहम्मद फैजल ने इसे राजनीति से प्रेरित मामला बताया। एमपी मोहम्मद फैजल ने कहा कि यह राजनीति से प्रेरित मामला है। वह जल्द ही हाई कोर्ट में अपील दायर कर इस आदेश को चुनौती देंगे।
एमपी मोहम्मद फैजल
मोहम्मद फैजल का जन्म 28 मई 1975 को हुआ था। मोहम्मद फैजल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। मोहम्मद फैजल को 2014 में पहली बार 16वीं लोकसभा के लिए केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप से एमपीचुना गया था। 2014-2016 की अवधि के दौरान वह परिवहन, पर्यटन और संस्कृति पर स्थायी समिति और गृह मंत्रालय की सलाहकार समिति के सदस्य भी थे। इसके बाद मई 2019 में मोहम्मद फैजल को 17 वीं लोकसभा के लिए संसद सदस्य के रूप में फिर से चुना गया। वह कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय संबंधी स्थायी समिति के सदस्य हैं। इसके अलावा 13 सितंबर 2019 को वह अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की सलाहकार समिति के सदस्य भी बने।