हरियाणा: निकिता तोमर के मर्डर केस के आरोपी तौसीफ और रेहान को उम्रकैद
फरीदाबाद की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बल्लभगढ़ के बहुचर्चित निकिता तोमर मर्डर केस में दोषी करार दिये गये तौसीफ और उसके दोस्त रेहान को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।
फरीदाबाद। फरीदाबाद की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बल्लभगढ़ के बहुचर्चित निकिता तोमर मर्डर केस में दोषी करार दिये गये तौसीफ और उसके दोस्त रेहान को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने मामले में पांच माह में फैसला सुनाया है। इस मामले में कुल 57 गवाहों की गवाही हुई थी। मर्डर के 11 दिन बाद ही फरीदाबाद पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दायर कर दी थी।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सरताज बासवाना की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी करार दिए गए तौसीफ और रेहान को उम्रकैद की सजा सुनाई। दोनों को 24 मार्च को ही दोषी करार दिया गया था, लेकिन आर्म्स मुहैय्या कराने वाले तीसरे आरोपी अजरुद्दीन को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था। दोनों दोषियों को आज कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट कैंपस को पूरी तरह छावनी में तब्दील कर दिया गया था। अदालत के सभी गेटों पर भारी पुलिस बल तैनात था।
निकिता के पिता मूलचंद तोमर ने कहा कि कोर्ट के फैसले का स्वागत है, लेकिन वो दोषियों को फांसी की सजा दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ेंगे। वहीं, निकिता की माता विजयवती ने कहा कि दोनों दोषियों को फांसी की सजा होनी चाहिए थी।
फ्लैश बैक
बीकॉम ऑनर्स की स्टूडेंट निकिता की वर्ष 2020 की 26 अक्टूबर को अग्रवाल कॉलेज के सामने गोली मारकर मर्डर कर दी गई थी। मर्डर की साजिश का आरोप सोहना निवासी तौसीफ, नूंह निवासी रेहान और अजरुद्दीन पर लगा था, जिसके बाद पुलिस ने तीनों को अरेस्ट कर लिया था।