NEET UG 2024: दोबारा नहीं होगी 'नीट-यूजी एग्जाम, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नीट यूजी 2024 की एग्जाम दोबारा नहीं होगी। वहीं क्वांटम फिजिक्स के एक सवाल के विकल्प 4 को सही ठहराते हुए कोर्ट ने NTA से दोबारा रिजल्ट घोषित करने को कहा है।

NEET UG 2024: दोबारा नहीं होगी 'नीट-यूजी एग्जाम, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला
(फाईल फोटो)।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नीट यूजी 2024 की एग्जाम दोबारा नहीं होगी। वहीं क्वांटम फिजिक्स के एक सवाल के विकल्प 4 को सही ठहराते हुए कोर्ट ने NTA से दोबारा रिजल्ट घोषित करने को कहा है।

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सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारे समक्ष प्रस्तुत सामग्री और आंकड़ों के आधार पर प्रश्नपत्र के व्यवस्थित लीक होने का कोई संकेत नहीं है, जिससे परीक्षा की शुचिता में व्यवधान उत्पन्न होने का संकेत मिले। जो तथ्य उसके सामने उपलब्ध है,उसके मद्देनजर दोबारा परीक्षा कराना न्यायोचित नहीं होगा। कोर्ट ने कहा कि यह परीक्षा दोबारा नहींकराई जा सकती क्योंकि क्यों बड़ी गड़बड़ी साबित नहीं हो सकी है। कोर्ट ने कहा कि फिर से परीक्षा कराना गलत है।बेंच ने कहा कि अब तक 155 छात्रों को ही लीक से फायदा होने की आशंका है। ऐसे में बड़े पैमाने पर छात्रों के भविष्य को अधर में नहीं लटका सकते।

कोर्ट ने कहा कि फिर से परीक्षा कराना ठीक नहीं होगा और यह 24 लाख छात्रों के भविष्य का मामला है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की कोर्ट ने कहा कि इस मामले में व्यवस्थागत खामी की बात साबित नहीं होती है। इसलिए दोबारा से परीक्षा कराने का आदेश नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने कहा, 'फिर से एग्जाम कराने का आदेश देना 24 लाख बच्चों के लिए मुश्किल भरा होगा, जिन्होंने परीक्षा दी थी। इससे एडमिशन का शेड्यूल भी बाधित होगा। मेडिकल एजुकेशन पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा। यही नहीं इसका असर भविष्य में योग्य मेडिकल प्रोफेशनल्स की कमी के तौर पर भी दिख सकता है। यह उन वंचित लोगों के लिए गंभीर चिंता का विषय होगा, जिन्हें सीटों पर आरक्षण मिला था।' 

 एक विवाद परीक्षा में आए एक प्रश्न पर भी था। इसके दो सही जवाब बताये जा रहे थे। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने आईआईटी दिल्ली को एक्सपर्ट कमेटी गठित करने को कहा था। उस कमेटी ने सवाल के दो जवाबों पर पैदा हुए भ्रम पर कहा था कि चौथा विकल्प ही सही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा कि एनटीए इस विकल्प के आधार पर रिजल्ट का फिर से मिलानकर लेगा। कोर्ट ने कहा कि एनटीए ने 1563 छात्रों की दोबारा परीक्षा भी कराई थी। उन लोगों को विकल्प मिला था कि ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेंगे लें और यदि वे चाहें तो दोबारा परीक्षा दे सकते हैं। यह भी विकल्प था कि जो बिना ग्रेस मार्क्स के ही मेरिट का हिस्सा बनना चाहते हैं, वे चाहें तो परीक्षा न भी दें।

अब कल से शुरू हो जायेगी नीट की काउंसिलिंग

कोर्ट के इस आदेश के बाद अब कल से नीट यूजी की काउंसिलिंग शुरू हो जायेगी। कोर्ट नेकहा कि पेपर लीक की बात हजारीबाग में ही साबित हो पाई है। इस मामले में व्यवस्थागत लीक की बात साबित नहीं हो सकी है। ऐसे में परीक्षा को रद्द करने की मांग सही नहीं है।सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के सीनियर वकील संजय हेगड़े ने अपनी दलील में कहा है कि ये साफ है कि चार मई को स्टूडेंट्स को पेपर मिल चुका था। उन्होंने पेपर के सही जवाब याद किए और फिर भी फेल हो गये। पेपर लीक के लिए लंबी टाइमलाइन जरूरी है, कम समय में ये हो ही नहीं सकता।