उत्तर प्रदेश: श्रीकांत त्यागी को इलाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत, गैंगेस्टर एक्ट मामले में मिली बेल
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा के श्रीकांत त्यागी की महिला से गाली गलौज के बाद दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मामले में बेल पिटीशन मंजूर कर ली है। अब श्रीकांत त्यागी के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। जस्टिस सुरेंद्र सिंह की बेंच ने सोमवार को श्रीकांत त्यागी की बेल पिटीशन को मंजूर कर लिया।
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा के श्रीकांत त्यागी की महिला से गाली गलौज के बाद दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मामले में बेल पिटीशन मंजूर कर ली है। अब श्रीकांत त्यागी के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। जस्टिस सुरेंद्र सिंह की बेंच ने सोमवार को श्रीकांत त्यागी की बेल पिटीशन को मंजूर कर लिया।
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श्रीकांत की बेल पिटीशन पर सोमवार को सुनवाई पूरी हुई। बेल पिटीशन पर श्रीकांत की ओर से सीनियर एडवोकेट जीएस चतुर्वेदी और अमृता राय मिश्रा व आलोक रंजन मिश्र तथा अभियोजन की ओर से सरकारी वकील ने पक्ष रखा।इससे पूर्व राज्य सरकार ने जमानत अर्जी पर जवाबी हलफनामा दाखिल किया। श्रीकांत त्यागी की क्रिमिनल हिस्ट्री और गैंग चार्ट भी पेश किया गया। इसके प्रत्युत्तर में श्रीकांत त्यागी की ओर से कहा गया कि उसका कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है। जो भी मुकदमे दर्ज हैं, वे दुर्भावना से प्रेरित हैं। यह भी कहा गया कि महिला से बदसलूकी मामले के तूल पकड़ने के बाद याची के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज किया गया। इसके अलावा अन्य तीन मुकदमों में याची को सेशन कोर्ट से ही बेल मिल चुकी है।
नौ अगस्त से जेल में था श्रीकांत त्यागी
छेड़छाड़, दंगा, धोखाधड़ी और गैंगस्टर एक्ट की संबंधित धाराओं के आरोप में अरेस्ट श्रीकांत त्यागी नौ अगस्त से ज्यूड्शियल कस्टडी में है। त्यागी ने को नोएडा में अपने अपार्टमेंट परिसर, ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में एक महिला निवासी के साथ व्यापक रूप से प्रसारित वीडियो में देखा गया था। वीडियो और महिला की कंपलेन के आधार पर उसके खिलाफ आइपीसी की सेक्शन 354 (महिला का शील भंग करना और हमला करना), 447 (आपराधिक अतिचार), 323 (चोट पहुंचाना), 504 (उल्लंघन भड़काने के लिए अपमान) के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में श्रीकांत त्यागी को नौ अगस्त, 2022 को अरेस्ट किया गया था।
यह है पूरा मामला
श्रीकांत त्यागी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जिसमें वो अपनी ही सोसाइटी की एक महिला के साथ गाली-गलौज कर रहा था। इसके बाद त्यागी को अरेस्ट कर लिया गया था। इस मामले को लेकर त्यागी ने कोर्ट से जमानत की मांग की थी। उसने अपने ऊपर दर्ज मुकदमों को दुर्भावना से प्रेरित बताया था।