बिहार: 16 जून से 22 जून तक अनलॉक- 2,ऑफिस शाम पांच बजे, दुकानें शाम छह बजे तक खुलेंगी, नाइट कर्फ्यू रात आठ बजे से सुबह पांच बजे तक 

बिहार में कोरोनावायरस संक्रमण का सेकेंड वेव का असर कम होने के साथ ही स्टेट गवर्नमेंट ने  लॉकडाउन खत्म कर धीरे-धीरे अनलॉक की प्रक्रिया शुरु की है। स्टेट में 16 जून से 22 जून तक अनलॉक- 2 के दौरान गवर्नमेंट व प्राइवेट ऑफिस शाम पांच बजे तक, दुकानें शाम छह बजे तक खुलेंगी। नाइट कर्फ्यू रात आठ बजे से सुबह पांच बजे तक प्रभावी रहेगा। 

बिहार: 16 जून से 22 जून तक अनलॉक- 2,ऑफिस शाम पांच बजे, दुकानें शाम छह बजे तक खुलेंगी, नाइट कर्फ्यू रात आठ बजे से सुबह पांच बजे तक 
  • CM नीतीश ने की घोषणा
  • होम डिपार्टमेंट ने जारी की गाइडलाइन

पटना। बिहार में कोरोनावायरस संक्रमण का सेकेंड वेव का असर कम होने के साथ ही स्टेट गवर्नमेंट ने  लॉकडाउन खत्म कर धीरे-धीरे अनलॉक की प्रक्रिया शुरु की है। स्टेट में 16 जून से 22 जून तक अनलॉक- 2के दौरान गवर्नमेंट व प्राइवेट ऑफिस शाम पांच बजे तक, दुकानें शाम छह बजे तक खुलेंगी। नाइट कर्फ्यू रात आठ बजे से सुबह पांच बजे तक प्रभावी रहेगा। 

आपदा प्रबंधन समूह की मंगलवार को संपन्न हुई बैठक के होम डिपार्टमेंट ने बाद अनलॉक-2 की गाइडलाइन जारी कर दिया है।  सीएम नीतीश कुमार ने अपने ट्वीट में कहा कि अगले एक सप्ताह 22 जून तक तक प्रतिबंधों में ढील दी गयी है।  अब सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालय सायं पांच बजे तथा दुकानें एवं प्रतिष्ठान सायं छह बजे तक खुलीं रहेंगी। नाइट कर्फ्यू संध्या अब रात आठ बजे से सुबह पांच बजे तक लागू रहेगा।

अभी नहीं दी गई है कोई बड़ी छूट

अनलॉक- 2 की नई  गाइडलाइन में कोई बड़ी छूट नहीं दी गई है। होटल, रेस्तरां आदि सेक्टर कुछ राहत की उम्मीद कर रहे थे, मगर इस दिशा में छूट नहीं मिली है। शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। सार्वजनिक और सांस्कृतिक आयोजनों पर भी रोक जारी रहेंगे। धार्मिक स्थल व सिनेमाघर आदि भी बंद ही रहेंगे। दुकानें अब सायं छह बजे तक खुलेंगी और Night Curfew में भी राहत दी गई है।

अनलॉक- 2 की गाइडलाइन

दुकानें एक दिन के अंतराल पर सुबह छह बजे से शाम छह बजे तक खोला जायेगा।
होटल, रेस्तरां आदि सेक्टर में किसी नई छूट नहीं मिली है। वहां बैठकर खाना प्रतिबंधित रहेगा। वे टेक-अवे सर्विस पहले की तरह देते रहेंगे।
सार्वजनिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक, शैक्षणिक व खेलकूद के आयोजनों पर रोक जारी रहेगी। धार्मिक स्थल बंद ही रहेंगे। सिनेमाघर आदि भी बंद ही रहेंगे।
दिन में वाहनों का परिचालन जारी रह सकता है। सभी सरकारी और निजी गाड़ियां 50 परसेंट क्षमता के साथ चलती रहेंगी।
शादी समारोह, अंतिम संस्कार व श्राद्ध में पाबंदियां जारी रहेंगी।
सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के सरकारी एवं निजी आयोजन पर रोक जारी रहेगी।
सरकारी व प्राइवेट ऑफस 50 परसेंट स्टाफ की उपस्थिति के साथ खोले जायेंगे।
नाइट कर्फ्यू अब रात आठ बजे से सुबह पांच बजे तक रहेगी।
शिक्षण संस्थान अभी बंद ही रहेंगे। किसी तरह की परीक्षा नहीं होगी।